अहमदाबाद : आप भी गुजरात में शुरू कर सकते हैं व्हीकल फिटनेस सेंटर, जानें कितना फीस चुकाना होगा?
By Loktej
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पूरे देश में पहली बार गुजरात में वाहन फिटनेस नीति की घोषणा की गई है
केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2021 में घोषित वाहन फिटनेस परीक्षण नीति और वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत, गुजरात सरकार ने गुजरात में वाहनों के फिटनेस परीक्षण के लिए निजी केंद्रों को अनुमति देने की नीति की घोषणा की है। पूरे देश में पहली बार गुजरात में वाहन फिटनेस नीति की घोषणा की गई है। इस नीति के तहत आवेदक राज्य में एक स्वचालित परीक्षण मशीन स्थापित करने में सक्षम होगा। इस संबंध में कोई भी आवेदक आवेदन कर सकता है। जिस पर मशीन, जमीन व अन्य चीजों से अनुमानित रूप से चार करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं। एक आवेदक अधिकतम 10 स्टेशन बना सकता है। इस ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन पर टेस्ट की बुकिंग और फीस समेत प्रक्रिया केंद्र के प्रावधान के अनुसार ऑनलाइन होगी। इस प्रक्रिया की देखरेख आरटीओ और एआरटीओ करेंगे।
फिटनेस प्रमाण पत्र कब प्राप्त करना आवश्यक है?
पीपीपी के आधार पर प्रदेश में फिटनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। भारी वाहनों के लिए पहले आठ साल और उसके बाद हर साल फिटनेस सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है जबकि निजी हल्के वाहनों के लिए हर 15 साल में फिटनेस सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है और उसके बाद हर पांच साल में फिटनेस सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है।
इस नीति से प्रदूषण कम होगा। इस केंद्र से सभी वाहनों को गुजरना होगा, जिससे सड़कें सुरक्षित रहेंगी। नए केंद्र खुलने से रोजगार के अधिक अवसर भी मिलेंगे। स्क्रैप पॉलिसी के लाभ भी लागू होंगे। किस वाहन के लिए कितना परीक्षण शुल्क लिया जाएगा। पंद्रह वर्ष पुराने दो चक्रीय वाहनों के चार सौ रुपये तथा पंद्रह साल के बाद पांच सौ रुपये तथा तीन पहिया वाहनों पंद्रह वर्ष पुराने छह सौ और पंद्रह वर्ष के बाद एक हजार और मीडियम हैवी वाहनों के लिए एक हजार और तेरह सौ रुपये तय किये गये हैं। जबकि अन्य वाहन के लिए पंद्रह सौ रुपये लिए जाएंगे।
इस संबंध में परिवहन मंत्री पूर्णेश मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की नीति के तहत ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्टिंग की नीति लाने वाला गुजरात पहला राज्य बन गया है। ऐसे स्टेशनों की स्थापना के लिए अब तक सरकार को 144 आवेदन प्राप्त हुए हैं। एक कंपनी या आवेदक अधिकतम 10 स्टेशन स्थापित कर सकता है। भूमि, निर्माण, उन्नत मशीनरी, स्टाफ सहित केंद्र के लिए संरचना स्वयं के खर्च पर तैयार करनी होगी।
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