गुजरात : ग्रान्टेड हाईस्कूल के शिक्षकों को भी पति-पत्नी के किस्से में तबादले का लाभ मिलेगा

गुजरात : ग्रान्टेड हाईस्कूल के शिक्षकों को भी पति-पत्नी के किस्से में तबादले का लाभ मिलेगा

शिक्षकों के पति-पत्नी के किस्से में होने वाले तबादले नियमों में सुधार

राज्य के अलग-अलग विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को पति-पत्नी के मामले में तबादले का लाभ देने का अहम निर्णय हाल में ही सामान्य प्रशासनिक विभाग ने लिया। जिसके तहत शिक्षा विभाग ने भी इस तबादले का लाभ ग्रान्टेड हाईस्कूल के शिक्षकों को मिलेगा ऐसा प्रस्ताव जारी किया है। अभी तक शिक्षा में केवल प्राथमिक शिक्षकों ही पति-पत्नी के मामले में लाभ दिया जाता था।
शिक्षा विभाग ने किए प्रस्ताव में कहा गया है कि वर्ष 2014 के प्रस्ताव के मुताबिक प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के तबादले के नियमों में पति या पत्नी शिक्षक या शिक्षिका की नौकरी करते है और उनके पति गुजरात सरकार के अन्य विभाग, पंचायत, सेवा, भारत सरकार के विभाग, गुजरात सरकार के बोर्ड कॉर्पोरेशन या भारत सरकार के बोर्ड, कॉर्पोरेशन में नौकरी करते हो तो दोनों का तबादला का लाभ दिया जा सकता है ऐसा प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान में ग्रान्टेड हाईस्कूल के शिक्षकों को शामिल नहीं किया गया था। जिससे अब नए सुधार के साथ प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक या शिक्षिका के पति या पत्नी ग्रान्टेड हाइस्कूल में कार्यरत होगी तो उन्हें भी तबादले का लाभ मिलेगा।
Tags: Gujarat