कर्नाटक हाईकोर्ट के हिजाब वाले फैसले से छात्राएं खुश नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट में लगाई है गुहार

कर्नाटक की स्कूल और कॉलेजों मेन हिजाब को लेकर शुरू हुआ विवाद अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाईकोर्ट के बाद अब विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच चुका है। हिजाब का समर्थन कर रही छात्राओं ने कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा सरकार के समर्थन में निर्णय देते हुये हिजाब पर लगे प्रतिबंध के समर्थन में अपना निर्णय दिया है। 
हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद हिजाब का समर्थन कर रही छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट होली के बाद सुनवाई करेगी। इसके पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि हिजाब इस्लाम में अनिवार्य नहीं है। जिसके चलते हाईकोर्ट द्वारा स्कूल तथा कॉलेजों द्वारा हिजाब पर रखे प्रतिबंध को यथावत रखा गया है। हाईकोर्ट द्वारा स्कूल तथा कॉलेजों में यूनिफ़ोर्म को अनिवार्य कहा था। 
कोर्ट ने कहा कि छात्रों को हिजाब या अन्य कोई यूनिफॉर्म का पालन करने से अधिक यूनिफ़ोर्म का पालन करना अधिक आवश्यक है। हालांकि कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया था।