शादी का वादा देकर महिला के साथ बनाए संबंध फिर 'कुंडली दोष' बताकर कर दिया इंकार, कोर्ट ने दिया यह जवाब

2012 से एक दूसरे को जानते है आरोपी और शिकायतकर्ता महिला, शादी का वादा देकर बनाए थे कई बार संबंध

मुंबई हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति की महिला के साथ बलात्कार और धोखाधड़ी करने के मामले में याचिका को खारिज करने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा व्यक्ति ने शिकायतकर्ता महिला के साथ शादी करने के वादे के साथ संबंध बनाए। हालांकि संबंध बनाने के बाद व्यक्ति ने 'कुंडली में दोष' होने का बहाना बनाकर उसके साथ शादी करने से इंकार कर दिया। इसके चलते न्यायमूर्ति एस के शिंदे ने आरोपी की याचिका खारिज कर दी थी।
विस्तृत जानकारी के अनुसार, महिला ने उपनगरीय बोरिवली पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोपी अभिषेक मित्रा के वकील ने कोर्ट में बताया कि दोनों के बीच के रिश्ते को उनकी कुंडली के दोष के कारण आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में उन्होंने यह भी तर्क दिया की यह मामला शादी के झूठे बहाने और धोखाधड़ी का ना होकर वादे के उल्लंघन का मामला है।
हालांकि न्यायमूर्ति शिंदे ने इस तर्क को स्वीकारने से साफ मना कर दिया कि इस बात से यह पता चलता है कि आरोपी शुरुआत से ही महिला के साथ शादी करना नहीं चाहता था। इसलिए उसने कुंडली में दोष होने का बहाना बताकर शादी करने से मना कर दिया। इसलिए इसे शादी का झूठा वादा देकर उसकी सहमति का उल्लंघन करने का मामला ही माना जाएगा। शिकायतकर्ता महिला ने कहा कि वह दोनों के दूसरे को साल 2012 से जानते थे और कई मौकों पर शादी का वादा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे।

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