जीएसटी ई-इनवॉइस बनाना अनिवार्य तो कर दिया लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं चला तो कारोबारियों को हुई परेशानी

जीएसटी ई-इनवॉइस बनाना अनिवार्य तो कर दिया लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं चला तो कारोबारियों को हुई परेशानी

जीएसटी विभाग द्वारा 20 करोड़ से अधिक टर्नओवर रखने वाले व्यापारियों को अनिवार्य तौर पर ई-इनवॉइस बनने का नियम एक अप्रैल से अमल में ला दिया गया है। हालांकि नियम का अमल शुरू करने के पहले ही दिन जीएसटी पोर्टल की वेबसुइते डाउन हो जाने के चलते व्यापारी किसी भी तरह का ई-इनवॉइस नहीं बना पाये थे। ऐसे में कारोबारी वर्ग को कई तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ा।
जीएसटी विभाग ने 20 करोड़ से अधिक का टर्नओवर करने वाले सभी व्यापारियों को जीएसटी पोर्टल पर ही ई-इनवॉइस बनाकर ही माल की बिक्री करने का निर्देध दिया था। यह नियम एक अप्रैल से लागू करने की सूचना दी गई थी। हालांकि वैबसाइट पर पहले ही दिन सर्विस उपलब्ध ना होने के मैसेज होने के चलते व्यापारियों को काफी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था। बिना ई-इन्वोइस के माल की बिक्री किस तरह की जाये और सामने वाला व्यापारी आईटीसी किस तरह हासिल करे इस तरह के सवाल को लेकर हर कोई परेशान है।
नियम शुरू करने के निर्देश के बाद भी वैबसाइट अभी तक पूरी तरह से तैयार ना होने के चलते व्यापारियों की समस्या बढ़ गई है। यहीं नहीं 4 अप्रैल के बाद वैबसाइट चलेगी ऐसा मैसेज भी आ रहा है, ऐसे में तब तक क्या किया जाये इसे लेकर हर कोई परेशान है। इसके अलावा यदि चार अप्रैल के बाद भी वैबसाइट नहीं चली तो और भी अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है उसकी चिंता भी व्यापारियों को हो रही है।