दिल्ली : जीएसटी को लेकर हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, बिना पूर्व सूचना ये नोटिस दिए बिना स्थल जाँच के लिए नहीं जा सकते अधिकारी

दिल्ली : जीएसटी को लेकर हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, बिना पूर्व सूचना ये नोटिस दिए बिना स्थल जाँच के लिए नहीं जा सकते अधिकारी

राज्य जीएसटी में नया नंबर प्राप्त करने के लिए व्यापारी को बड़ी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, ऑन-साइट निरीक्षण के नाम पर व्यापारियों को परेशान करने की व्यापक शिकायतें

ऐसे मामलों में जहां आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक हैं, उसमें अधिकारियों द्वारा बिना स्पॉट चेक के भी नया जीएसटी नंबर आवंटित किया जाता है, लेकिन कुछ मामलों में जहां आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं होते हैं, उसमें अधिकारी को स्पॉट चेक के बाद ही नंबर आवंटित करना होता है। हालांकि इस प्रक्रिया के लिए अधिकारी को पहले नोटिस देनी होती है और उसके बाद वो स्थल जाँच के लिए जा सकते हैं। पर कुछ मामलों में पाया गया कि अधिकारी बिना किसी नोटिस के पहुँच गये। ऐसे में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी कि भले ही अधिकारी को मौके का निरीक्षण करना था, लेकिन वह बिना सूचना के पहुंच गया और व्यापारियों को परेशान किया। इस मामले में बिना नोटिस दिए स्थल निरीक्षण करने का अधिकार नहीं होने का अहम फैसला व्यापारियों को राहत देना है। हालांकि, व्यापारी को तभी फायदा हो सकता है जब यह फैसला सभी राज्यों में लागू हो।

व्यापार के लिए जीएसटी है अनिवार्य


आपको बता दें कि आज के समय किसी भी प्रकार का बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले जीएसटी नंबर लेना होता है। उसमें भी राज्य जीएसटी में नया नंबर प्राप्त करने के लिए व्यापारी को बड़ी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, क्योंकि उसका आवेदन मामूली आपत्तियों के आधार पर खारिज कर दिया जाता है। जबकि कुछ मामलों में अधिकारियों द्वारा ऑन-साइट निरीक्षण के नाम पर व्यापारियों को परेशान करने की व्यापक शिकायतें हैं। 

दिल्ली हाई कोर्ट ने व्यापारियों के हक में सुनाया फैसला


दिल्ली के व्यापारियों को भी इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ा था, इसलिए हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई थी। इस रिट याचिका में कहा गया था कि व्यापारी बिना सूचना के जगह का निरीक्षण करने के लिए आते थे। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि वहां जांच कराने से पहले व्यापारी को नोटिस देना अनिवार्य है। इसके अलावा इसकी जांच नहीं की जा सकती है। हालांकि इस फैसले से कई व्यापारियों को फायदा होने वाला है।

सभी व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए


जब जीएसटी कानून लागू किया गया था, तब एक राष्ट्र, एक कर की बात थी। इसलिए जीएसटी को लेकर जो भी फैसला आए उसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। क्योंकि कोर्ट में रिट याचिका दायर करने वाले व्यापारी को ही फायदा होता है। ऐसे में व्यापारियों को राहत तभी मिल सकती है जब कोई फैसला लिया जाए जिससे सभी व्यापारियों को फायदा हो।
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