
टैक्स रिटर्न संबंधित नियमों में सरकार ने किया बड़ा बदलाव, जानिए आईटीआर से जुड़े नए नियम
By Loktej
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नए नियम 21 अप्रैल से प्रभावी
अगर आप भी एक टैक्सपेयर हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने टैक्स रिटर्न दाखिल करने के नियमों में बदलाव किया है। हालांकि, सरकार ने अधिक लोगों को टैक्स ब्रैकेट में लाने के लिए इनकम टैक्स फाइलिंग का दायरा बढ़ा दिया है। वित्त मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक अब अलग आय वर्ग और आय वाले लोगों को भी आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा. नए नियम के तहत अब और लोगों को टैक्स के दायरे में लाया जाएगा। ये नए नियम 21 अप्रैल से प्रभावी होंगे।
आपको बता दें कि इस नए नियम के अनुसार, यदि किसी व्यवसाय की बिक्री, कारोबार या आय 60 लाख रुपये से अधिक है, तो व्यवसाय को रिटर्न दाखिल करना होगा। अगर कोई नौकरी करने वाला सालाना 10 लाख रुपये से अधिक कमाता है, तो उसे आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा, भले ही आईटीआर टीसीएस की राशि एक वर्ष में 25,000 रुपये से अधिक हो। आपको बता दें कि 60 साल और उससे अधिक उम्र के करदाताओं के लिए टीडीएस+टीसीएस की सीमा 50,000 रुपये तय की गई है।
नई अधिसूचना के अनुसार, अगर बैंक बचत खाते में जमा की गई राशि 1 वर्ष में 50 लाख या उससे अधिक है, तो ऐसे जमाकर्ताओं को भी अपना रिटर्न दाखिल करना होगा। नए नियम 21 अप्रैल से प्रभावी होंगे। सरकार का मानना है कि नए बदलाव से इनकम टैक्स फाइलिंग का दायरा बढ़ेगा और ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आएंगे।
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