Reports are being received of some hospitals denying cashless insurance. Spoken to Chairman, IRDAI Shri SC Khuntia to act immediately. In March’20 #Covid included as a part of comprehensive health insurance. Cashless available at networked or even temporary hospitals. @PIB_India
— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) April 22, 2021
कोरोना के इलाज के लिए कॅशलेश मेडीक्लेम वाले मरीजों को नहीं कर सकती अस्पताल मना, जाने यह महत्वपूर्ण बात
By Loktej
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कामचलाऊ तौर पर मात्र कोरोना के लिए खड़े किए गए अस्पतालों में भी लागू होगा नियम
देश में कोरोना के केस लगातार तेज गति से बढ़ते जा रहे है। मरीजों को अस्पताल में बेड नही मिल रहे है, ऐसे में कई अस्पताल द्वारा मरीजों को कॅशलेस मेडीक्लेम की सुविधा का लाभ देने से मना किया जा रहा है। जिसके चलते खुद वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को इस बारे में ट्वीट करना पड़ा था।
वित्तमंत्री के ट्वीट के बाद खुद इरडा के संचालकों ने ऐसे अस्पतालों को चेतावनी दी है कि यदि वह कोरोना के मरीजों को कॅशलेस पॉलिसी वाले मरीजों को मेडिक्लेम के लाभ से वंचित रखते है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
It is clarified by IRDAI that where insurers have an arrangement with the hospitals for providing cashless facility, such network hospitals are obligated to provide cashless treatment for all treatments including treatment for COVID-19.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) April 22, 2021
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इसके अलावा वित्तमंत्री ने यह भी कहा की खास तौर पर मात्र कोरोना के लिए बनी अस्पतालों को भी मेडीक्लेम की सुविधा देनी पड़ेगी। यदि कोई अस्पताल इस नियम को नहीं मानती है तो मरीज अपनी शिकायत भी इरडा द्वारा जारी की गई वैबसाइट पर कर सकते है।