सूरत : चेक वापसी मामले में कपड़ा व्यापारी को 1 साल की सजा सुनाई

सूरत : चेक वापसी मामले में कपड़ा व्यापारी को 1 साल की सजा सुनाई

5.93 लाख रुपये के चेक रिटर्न मामले में आरोपी को एक साल की कैद और 60 के भीतर भुगतान नहीं करने पर और दो महीने की कैद की सजा सुनाई

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ए जे राणा ने उधार लिए गए कपड़े के भुगतान के रूप में 5.93 लाख रुपये के चेक रिटर्न मामले में आरोपी व्यापारी को एक साल की कैद और शिकायतकर्ता को 60 दिन के भीतर चेक का भुगतान नहीं करने पर दो महीने की कैद की सजा सुनाई है।

चेक वापस करने के बाद कोर्ट में शिकायत की गई


सीताराम फैब्रिक्स के शिकायतकर्ता प्रबंधक उमेश विरजी इटालिया ने कपड़ा दलाल ज्योतिसिंह उर्फ ​​दीपू बाबूसिंह के माध्यम से जुलाई-2019 से सितंबर 2019 तक मे. गार्वित टैक्स के आरोपी प्रबंधक मनोजकुमार उर्फ ​​सोनू सुखनिधान सिंह को 5.93 लाख रुपये कीमत का कपड़ा भेजा। जिसके भुगतान पर आरोपी ने गत फरवरी-2020 में दिया गया चेक वापस कर न्यायालय में परिवाद दायर कि थी।

60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान नहीं करने पर दो माह अधिक होगी सजा


सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को सजा दिलाने और शिकायतकर्ता को मुआवजा देने का आदेश दिया। न्यायाधीश ने आदेश देते हुए कहा कि यदि चेक रिटर्न मामले में आरोपी को परिवीक्षा (प्रोबेशन) का लाभ दिया जाता है तो समाज में आर्थिक अपराध बढ़ेगा. इसलिए वादी को 60 दिनों के भीतर चेक का कर्ज नहीं चुकाने पर एक साल के कारावास और दो महीने के कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही, अदालत ने आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने का भी निर्देश दिया है।
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