सूरत : पंद्रह दिनों के भीतर नहीं सुलझी ग्राहक की समस्या तो एप्पल देगा ग्राहक को नया फोन

सूरत : पंद्रह दिनों के भीतर नहीं सुलझी ग्राहक की समस्या तो एप्पल देगा ग्राहक को नया फोन

सूरत मुख्य उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित एक आदेश में, कंपनी को ग्राहक की शिकायत का निवारण नहीं करने के लिए फटकार लगाई

सूरत मुख्य उपभोक्ता आयोग या उपभोक्ता न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश में, कंपनी को ग्राहक की शिकायत का निवारण नहीं करने के लिए फटकार लगाई गई थी। साथ ही न्यायालय ने कंपनी को सख्त रुख अपनाते हुए अगर पंद्रह दिनों के भीतर लेटेस्ट iPhone X में फेस आईडी की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो एप्पल ने ग्राहक को नया फोन लेने का आदेश दिया है।
जानकारी के मुताबिक शहर के एक बिजनेसमैन मितुल नवादिया ने एपल इंडिया कंपनी से 1.05 लाख रुपये का आईफोन एक्स खरीदा। उस वक्त कंपनी ने एक साल के अंदर फेस आईडी में दिक्कत होने पर रिपेयर करने या नया फोन देने की गारंटी दी थी। वारंटी अवधि के दौरान मितुलभाई फोन को रिपेयर के लिए कंपनी के पास ले गए, लेकिन फोन रिपेयर नहीं किया गया। इस मामले में बार-बार गुहार लगाने के बाद भी फोन को रिपेयर नहीं किया गया। कंपनी ने इसे एक नए के साथ बदल दिया, जिसके बाद मितुलभाई ने वकील नरेश नवादिया के माध्यम से उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कराई। यह तर्क दिया गया कि कंपनी यह नहीं बताती कि फोन में बदलाव किया गया है या नहीं और न ही यह बताता है कि फोन में क्या खराबी है। मामूली बात के लिए ग्राहकों को परेशान किया जा रहा है।
इन तर्कों को स्वीकार करते हुए आयोग के अध्यक्ष पीपी मेखिया और बोर्ड के सदस्यों ने कंपनी को पंद्रह दिनों के भीतर फोन की मरम्मत करने या नया फोन उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। साथ ही उत्पीड़न के लिए पांच हजार और आवेदन के ग्राहक को अन्य 2500 तीस दिन के भीतर देने का भी आदेश दिया।
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