सूरत : उच्च न्यायालय ने दिया पुलिस को अंतर्धार्मिक विवाह कर रहे जोड़े को सुरक्षा देने का आदेश

सूरत : उच्च न्यायालय ने दिया पुलिस को अंतर्धार्मिक विवाह कर रहे जोड़े को सुरक्षा देने का आदेश

कानूनन रूप से बालिग जोड़ें में से लड़के ने अदालत में दायर की थी याचिका, लड़की के घर वाले नहीं हैं इस शादी से खुश

गुजरात हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए पुलिस को सूरत में शादी करने के लिए कानूनी रूप से बालिग गैर-धार्मिक युवक-युवती को शादी के समय सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार दोनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि लड़की के परिवार वाले उसके शादी करने के फैसले से खफा हैं और उन्हें धमकियां मिल रही हैं। ऐसे में उनसे जान का खतरा है। लड़की बहुसंख्यक समुदाय से है और लड़का अल्पसंख्यक समुदाय का है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि जब युगल विवाह पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार के समक्ष पेश होते हैं तो उन्हें सुरक्षा प्रदान करें ताकि उनके साथ कोई अप्रिय घटना न हो।
गौरतलब है कि याचिकाकर्ता के वकील ने हाईकोर्ट में कहा कि कानूनी रूप से दोनों की उम्र हो चुकी है और शादी करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने 23 मई को मैरिज रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार के समक्ष आवेदन भी दिया है। 30 दिन बाद दोनों की शादी होनी थी। हालांकि, लड़की के परिवार वाले इस शादी से नाराज हैं और लड़के और उसके परिवार को धमकियां दे रहे हैं। इसलिए अदालत ने उन्हें पुलिस से सुरक्षा देने की बात कही। कुछ दिनों में इनकी शादी हो जाएगी। उन्होंने संबंधित थाने में पुलिस सुरक्षा की गुहार लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी ओर, राज्य सरकार ने कहा कि लड़की द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

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