सूरत : बीमा के पैसों के लिए पत्नी की ट्रक से कुचलवाकर हत्या कराने वाले मामले में आरोपियों की जमानत अर्जी नामंजूर

सूरत : बीमा के पैसों के लिए पत्नी की ट्रक से कुचलवाकर हत्या कराने वाले मामले में आरोपियों की जमानत अर्जी नामंजूर

8 जनवरी 2021 को कडोदरा हाईवे पर एक ट्रक दुर्घटना में शालिनीबेन यादव (उम्र 21) की मौत हो गई थी

कडोदरा हाइवे पर महिला को ट्रक के नीचे कुचलकर हत्या करने के अपराध में मृतक की ननद नीरू उर्फ पूजा सोहनसिंह यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। इस रहस्यमयी मामले के विवरण के अनुसार, 8 जनवरी 2021 को कडोदरा हाईवे पर एक ट्रक दुर्घटना में शालिनीबेन यादव (उम्र 21) की मौत हो गई थी। इस मामले में पति अनुज यादव ने खुद शिकायत दर्ज कराई थी कि यह घटना उस समय हुई जब पति-पत्नी मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे।
हालांकि, न्यू सिविल अस्पताल में, शालिनीबेन के पिता ने दलील दी कि उनकी बेटी के पति ने खुद नंदन और अन्य लोगों के साथ मिलकर उनकी बेटी को दहेज के लिए मारने की साजिश रची और पुलिस को भटकाने के लिए ये सारा स्वांग रचा। पुलिस ने सारी जानकारी के बाद दोनों दिशा में जांच शुरू की। इस मामले में पुलिस ने पति अनुज के अलावा शालिनी को दहेज के लिए ताना मारने वाली और भाई को उसकी पत्नी को जान से मारने के लिए उकसाने वाली ननद नीरू को भी गिरफ्तार कर लिया।
मामले की जांच में खुलासा हुआ कि मृतका के पति ने अपनी पत्नी के नाम पर 28 लाख के कर्ज से एक आइसर ट्रक खरीदा था और कर्ज माफ़ कराने और बीमा समेत विभिन्न रकम वसूलने के लिए शालिनी की हत्या की थी। एपीपी डोबरिया ने मामले में जमानत अर्जी का विरोध किया था। जिसे सत्र न्यायाधीश वीके व्यास ने आवेदन खारिज कर दिया।
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