सूरत : तलाकशुदा महिला की दुष्कर्म की शिकायत स्पष्ट न होने पर प्रेमी को हाईकोर्ट ने दी राहत, गिरफ्तारी न करने का आदेश दिया

सूरत : तलाकशुदा महिला की दुष्कर्म की शिकायत स्पष्ट न होने पर प्रेमी को हाईकोर्ट ने दी राहत, गिरफ्तारी न करने का आदेश दिया

सूरत के रामनगर विस्तार में अपने माता-पिता के साथ रहने वाली और एक बच्ची की माँ एक महिला का अपने पति के साथ अनबन हो जाने से वो अपने पति से अलग अपने मायके में रहती है। इस दौरान उस महिला का सोशल मीडिया पर चिराग नाम के एक व्यक्ति के साथ संपर्क हुआ। धीरे धीरे दोनों में बातें होने लगी और समय के साथ ही दोनों एक दुसरे के प्रति आकर्षित होने लगे।
समय के साथ दोनों में प्रेम हो गया और इसके बाद चिराग ने महिला के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। चिराग ने महिला के साथ शादी करने की बात कही पर अपने पति को तलक देकर उसके साथ रहने वाली महिला को छोड़कर चिराग ने किसी और से शादी कर ली। अपने साथ हुए धोखे के बारे में महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। महिला ने रान्देर पुलिस में अपने प्रेमी चिराग पर दुष्कर्म का आरोप लगाया।
इस मामले में चिराग ने हाई कोर्ट में राहत याचिका दायर की थी। इस मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने मामले और महिला की दुष्कर्म की शिकायत को अस्पष्ट बताते हुए चिराग की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।
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