सूरत : जानिए गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने आखिरकार क्यों शुक्रवार के अपने सारे कार्यक्रम रद्द किए

सूरत : जानिए गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने आखिरकार क्यों  शुक्रवार के अपने सारे कार्यक्रम रद्द किए

ग्रीष्मा के परिवार से मिलेंगे आज

गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ग्रीश्मा वेकरिया के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए कल (शुक्रवार) सूरत के लिए रवाना होंगे। ग्रीश्मा मर्डर केस पर हर्ष संघवी का ट्वीट सूरत के गृह मंत्री द्वारा आरोपी फेनिल को दिए गए फैसले को ऐतिहासिक बताया गया।
सूरत की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी फेनिल गोयानी को मौत की सजा सुनाई है। इस संबंध में  गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने बयान दिया था। जिस तारीख को घटना हुई, उस दिन मैं ग्रीश्मा के परिवार से मिला। उस वक्त मैंने ग्रीश्मा के परिवार के साथ न्याय करने का वादा किया था। हालांकि अब आरोपी को मौत की सजा सुनाई गई है। फिर कल (शुक्रवार) मैं ग्रीश्मा के परिवार से मिलूंगा और उन्हें फिर से दिलासा दूंगा। साथ ही गृह मंत्री ने पूरे ग्रीश्मा मर्डर केस की जांच कर रहे सभी पुलिस अधिकारियों को बधाई भी दी।
 सूरत फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी फेनिल गोयानी को मौत की सजा सुनाई। फिर गृह मंत्री हर्ष संघवी शुक्रवार को ग्रीश्मा के परिवार से मिलने उनके घर जाएंगे। इस वजह से गृह मंत्री ने कल के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। वहीं, गृह राज्य मंत्री पुलिस अधिकारियों और मामले की जांच कर रहे सभी पुलिस कर्मियों के साथ-साथ सरकारी अभियोजकों से मिलेंगे और उनके अच्छे होने की कामना करेंगे। 
संघवी ने आगे कहा कि अगर आरोपी के वकील ने उच्च न्यायालय में यह मामला दाखिल करते हैं  तो राज्य सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और उच्च न्यायालय जल्द से जल्द फैसला सुनाएगा। इस संबंध में भी लोक अभियोजकों द्वारा सभी प्रकार की तैयारी की गई है। इस तरह कोर्ट का फैसला 85 दिन में आया है। राज्य सरकार भविष्य में ऐसे किसी भी अपराध को न्याय दिलाने का हमेशा प्रयास करेगी। जबकि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो इसके लिए  राज्य सरकार निकट भविष्य में इसके लिए नया आवेदन कर सघन प्रयास करेगी।
पुलिस द्वारा 2,500 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया गया था 
मामला  कठोर अदालत से सूरत की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था क्योंकि यह पहला सत्र परीक्षण था। पुलिस ने मामले में 2500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। जबकि 23 पंचनामा बनाए गए। इसलिए 190 गवाह और 188 दस्तावेज पेश किए गए। डॉक्टर के अलावा घायल व्यक्ति, मेडिकल, सीसीटीवी, घटना से पहले का वीडियो, घटना के बाद का ऑडियो क्लिप सभी ने सबूत पेश किए। फिर आज सूरत नामदार कोर्ट के  माननीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विमल एस. व्यास ने  मामले में आरोपी फेनिल गोयानी को मौत की सजा सुनाई। 28 फरवरी से कोर्ट में आरोपी का ट्रायल शुरू हुआ था। हत्या से पहले आरोपी फेनिल ने ग्रीश्मा के चाचा और भाई को भी चाकू मार दिया था। इसके बाद ग्रीश्मा का गला काटा गया। घटना के बाद आरोपी फेनिल गोयानी ने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन वह बच गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया (ग्रीश्मा मर्डर केस) पर इतना वायरल हो गया कि सूरत ही नहीं, बल्कि पूरा राज्य और देश की जनता दहल उठी। राज्य सरकार ने भी मामले की तत्काल जांच शुरू कर दी है। कामरेज पुलिस ने आरोपी फेनिल गोयानी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की।

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