सूरत : अडाजन के संस्कार सरिता बाल भवन और संस्कार सरिता विद्या भवन की मान्यता रद्द

सूरत : अडाजन के संस्कार सरिता बाल भवन और संस्कार सरिता विद्या भवन की मान्यता रद्द

मान्यता की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। इसके अलावा स्कूल भवन पट्टा समझौता रद्द कर दिया गया है लेकिन कोई नया पट्टा समझौता नहीं किया गया है, स्कूल में खेल के मैदान की सुविधा का अभाव है

शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से निरस्त किए गए निजी प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता
सूरत शहर के अडाजण पालनपोर क्षेत्र में स्थित संस्कार समन्वय चेरिटेबल ट्रस्ट संचालित संस्कार सरिता बालभवन (गुजराती माध्यम कक्षा 1 से 5) और श्री रामानंदाचार्य संस्कार सरिता विद्या भवन (गुजराती माध्यमिक कक्षा 6 से 8) को निजी प्राथमिक विद्यालयों के मान्यता निदेशक कार्यालय, गांधीनगर ने  शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से रद्द कर दिया गया है। ताकि अभिभावक अगले सेमेस्टर से इन दोनों स्कूलों में प्रवेश न लें और जो छात्र पढ़ रहे हैं वे एल.सी. प्राप्त कर किसी अन्य स्थान के विद्यालय में प्रवेश ले लेना। सूरत जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि अगर किसी छात्र को अगले सेमेस्टर में प्रवेश मिलता है और कोई समस्या आती है तो पूरी जिम्मेदारी अभिभावक-छात्र पर होगी।
सूरत के अडाजन क्षेत्र में भूमि कोम्पलेक्ष के पास श्री रामानंदाचार्य संस्कार सरिता विद्यालय के प्रशासकों द्वारा विद्यालय भवन लीज एग्रीमेंट का पालन न करने, खेल के मैदान की सुविधा का अभाव एवं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के निराकरण एवं बैंक खाते की जानकारी में अनियमितता के कारण 2021-22 का शैक्षणिक वर्ष पुण होने यानी 31 मई 2022 से रद्द करने का आदेश दिया।
राज्य प्राथमिक शिक्षा निदेशक एम.आई. जोशी द्वारा दिए गए आदेश में कहा गया है कि संस्कार समन्वय चैरिटेबल ट्रस्ट, सूरत ने संस्कार सरिता बलभवन कक्षा 1 से 5  का प्रबंधन किया। और श्री रामानंदाचार्य संस्कार सरिता विद्यालय कक्षा 6 से 8  बच्चों के नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार 2012 को निजी स्कूलों के प्रशासकों द्वारा नियम 14 के तहत तक मान्यता दी गई थी। लेकिन मान्यता की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। इसके अलावा स्कूल भवन पट्टा समझौता रद्द कर दिया गया है लेकिन कोई नया पट्टा समझौता नहीं किया गया है, स्कूल में खेल के मैदान की सुविधा का अभाव है, पी.टी. आर की अप-टू-डेट कॉपी जारी नहीं की गई है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की रिजॉल्यूशन बुक और बैंक खाते की जानकारी फर्जी थी। परेश हिम्मत पटेल ने लिखित में कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए चल रहे विवाद के चलते स्कूल बंद रहेगा। ट्रस्टी हर्षद नानू लश्करी ने ट्रस्ट परिवर्तन पर प्रस्ताव भी पेश नहीं कर सके। हाउस लीज एग्रीमेंट 28 नवंबर 2016 को समाप्त होने के बावजूद नया पट्टा समझौता प्रस्तुत नहीं किया गया था कक्षा 6 से 8 तक की अनुमति प्राप्त कर तीन वर्ष तक शासन में अनिवार्य पंजीयन के नियम का उल्लंघन
स्कूल बोर्ड अध्यक्ष या मंत्री की पूर्वानुमति के बिना प्रशासनिक कर्मचारियों को काम पर रखने से वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया गया।  यहां तक ​​कि स्कूल भवन योजना को भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है।ट्रस्ट ने दो साल से आयकर का भुगतान नहीं किया था और उसका ऑडिट भी नहीं हुआ था। 
सूरत जिला शिक्षा अधिकारी को आरटीई के तहत दाखिल छात्रों का दूसरे स्कूल में दाखिला, जरूरी मूल दस्तावेजों का रिकॉर्ड नजदीकी स्कूल को सौंपने समेत तमाम प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि यहां पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं गैर मान्यता प्राप्त स्कूल भटकते नहीं हैं।
स्कूल के प्रिंसिपल आशीष ने कहा, 'हमें शिक्षा अधिकारी की ओर से कोई सर्कुलर नहीं दिया गया है। सर्कुलर मिलने के बाद हम तय करेंगे कि क्या करना है। इस संबंध में हम पहले ही डीईओ को आवेदन कर चुके हैं लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला है। लगता है हमारे ही स्कूल को निशाना बनाया जा रहा है। 


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