सूरत : चेक रिटर्न मामले में आरोपी 8 सालों से अदालत और कानून को हल्के में ले रहा था, ऐसे अब शान ठिकाने आई!

सूरत : चेक रिटर्न मामले में आरोपी 8 सालों से अदालत और कानून को हल्के में ले रहा था, ऐसे अब शान ठिकाने आई!

एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 4 लाख के चेक-रीटर्न मामले में कोर्ट के सामने पैसों की भरपाई का लिखित कबूलनामाकर आठ साल से कानून को चकमा दे रहे और अदालत में सामने नहीं आ रहे आरोपी को आज अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिल्पा कनाबर ने दो साल सश्रम कारावास, चार लाख रुपये जुर्माना और भुगतान न करने पर छह महीने की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई।
आपको बता दें कि शहर के कतारगाम के रॉयल पार्क में रहने वाले एक वादी घनश्याम विट्ठलभाई नरोला ने जुलाई 2015 में एक निजी अदालत में कमेला दरवाजा के अंजना टेनमेंट आरोपी मनुभाई धनजीभाई पटेल के खिलाफ 4 लाख रुपये की चेक वापसी के लिए शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन अगस्त 2018 में आरोपी ने कोर्ट में चेक बुक मिलने के बाद किश्तों में राशि का भुगतान करने का लिखित अर्जी दाखिल किया था। हालांकि, आगे के बयान के बाद आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुआ। अदालत ने आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया जो आरोपी के घर पर न होने और किसी के द्वारा स्वीकार न करने के कारण लौट गया। लंबे समय तक गायब रहने वाले आरोपी को इस आधार पर सजा का आदेश देने का निर्देश दिया गया था कि पिछले न्यायाधीश के सामने उसने अपनी गलती कबूल की थी।
बता दें कि अदालत ने आरोपी के व्यवहार को कानून और न्यायालय के लिए एक चुनौती और कानून का मजाक उड़ाना माना। अदालत ने कहा, "आरोपी का व्यवहार ऐसा है कि मुझे पकड़ सकते हैं तो पकड़कर दिखाओ। अदालत और कानून का मजाक उड़ाते हुए आरोपी बार-बार जमानत पर रिहा होने के बावजूद आठ साल से अनुपस्थित है।" ऐसे में अदालत ने आरोपी के आचरण को देखते हुए कारावास और जुर्माना लगाकर आरोपी के खिलाफ सजा वारंट जारी करने का निर्देश दिया है।
Tags: