सूरत : तीसरी लहर की पाबंदियां, अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू, कक्षा 1 से 9 तक के स्कूल ऑफलाईन बंद

सूरत : तीसरी लहर की पाबंदियां,  अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू, कक्षा 1 से 9 तक के स्कूल ऑफलाईन बंद

कोरोना की तीसरी लहर की पाबंदियां सूरत सहित राज्य में लागु हुई , अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू, कक्षा 1 से 9 तक के स्कूल ऑफलाईन बंद

शादी में सिर्फ 400 की अनुमति, होटल-रेस्तरां रात 10 बजे तक खुले रहेंगे, शादी के लिए डिजिटल गुजरात पोर्टल पर कराना होगा रजिस्ट्रेशन
राज्य में कोरोना-ओमिक्रोन के एक दिन में 4000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। जिसके चलते मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के आवास पर एक कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें राज्य में फिर से प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता महसूस की। बैठक के बाद से ही कोरोना पर नई पाबंदियां लगाई गई हैं। सूरत, बडौदा, नडीयाद, आणंद, अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट, जामनगर, जुनागढ, भावनगर सहित राज्य के 10 शहरों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। जबकि कक्षा 1 से 9 तक के स्कूल समग्र राज्य में 31-01-2022 तक ऑफलाईन बंद रहेगी हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। नई गाइडलाइन 8 जनवरी से 15 जनवरी तक प्रभावी रहेगी। आखिरकार मई और जून 2021 में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान गुजरात सरकार ने कोरोना गाइडलाइंस जारी की। अब आठ महीने बाद फिर से ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। 
सरकार ने तीसरी लहर के लिए 20 नए प्रतिबंध लगाए हैं। 10 शहरों में रात के कर्फ्यू के साथ तीन नियंत्रण हैं और राज्य के बाकी हिस्सों में 17 बाकी हैं। 10 शहरो में रात का कर्फ्यू, दुकानें-लारी गलियां, होटल-रेस्टोरेंट और अन्य क्षेत्रों में राजनीतिक-सामाजिक कार्यक्रम, शादियों, अंत्येष्टि, सार्वजनिक और निजी परिवहन, सिनेमा हॉल, जिम, वाटरपार्क-स्विमिंग पूल, पुस्तकालय, सभागार, सभागार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सार्वजनिक उद्यान, कक्षा 9 से स्नातक तक के कोचिंग सेंटर, शैक्षणिक संस्थान, स्कूल-कॉलेज, प्रतियोगी-भर्ती परीक्षाएं, खेल परिसर संबंधित पाबंदिया लगायी गई है। 
रात्रि कर्फ्यू के दौरान पालन करने के निर्देश। बीमार व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों को इलाज के लिए परिचारक के साथ यात्रा करने की अनुमति होगी। यात्रियों को ट्रेन, एयरपोर्ट, एसटी या सिटी बस का टिकट पेश कर यात्रा करने की अनुमति देनी होगी। रात्रि कर्फ्यू अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह जैसे कोई भी सार्वजनिक समारोह आयोजित नहीं किए जाएंगे। आवश्यक सेवा से जुड़े नागरिकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को स्थानांतरण के दौरान अनुरोध के अनुसार आवश्यक कर्फ्यु पास पहचान पत्र दिखानी होगी। अपरिहार्य परिस्थितियों में बाहर आने वाले व्यक्तियों को अपना पहचान पत्र, डॉक्टर के पर्चे, चिकित्सा दस्तावेज और अन्य प्रमाण जमा करने होंगे। ड्यूटी पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी को अपरिहार्य परिस्थितियों में बाहर गए व्यक्तियों के साथ मानवीय रवैया दिखाना होगा।
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