सूरत : ढाई साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी गुड्डू को फांसी की सजा

सूरत : ढाई साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी गुड्डू को फांसी की सजा

घटना के मात्र 33 दिनों में हुई फांसी, मात्र सात दिनों में दर्ज की गई थी चार्जशीट

सूरत के पांडेसरा इलाके में ढाई साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने के आरोप में दोषी साबित हुये गुड्डू यादव को सेशन्स कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। सरकारी वकील नयन सुखडवाला ने इसे गुजरात के इतिहास के सबसे तेज निर्णय बताते हुये निर्णय की तारीफ की। बता दे की आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मात्र सात दिनों में ट्रायल पूर्ण कर चार्जशीट दर्ज की थी। इसके बाद कोर्ट ने भी तेजी दिखाते हुये दोषी साबित होने के दूसरे ही दिन उसे फांसी की सजा सुनाई थी। यही नहीं बच्ची के परिवार को 20 लाख का सरकारी मुआवजा देने का भी हुकम किया गया है।
सरकारी वकील नयन ने बताया कि आरोपी को उसके कृत्यों के अनुसार सही सजा मिली। यही नहीं पूरे मामले में पुलिस, मेडिकल टीम सहित न्यायतंत्र के साथ जुड़े हुये सभी लोगों का पूरा सपोर्ट मिला था। यही नहीं खुद गृहराज्यमंत्री हर्ष संघवी ने भी केस जल्द से जल्द शुरू हो और उसे न्याय मिले इसके लिए टेलिफोनिक संपर्क भी किया था। दुष्कर्म का शिकार बननेवाली मासूम की माता ने भी इस पूरे निर्णय को स्वीकार किया था।
आरोपी के खिलाफ सरकार की और से 31 ऐसे पूर्व निर्णय सुनाये गए जिसमें बच्ची पर दुष्कर्म करने वाले लोगों को फांसी की सजा मिली हो। सरकारी पक्ष ने दलील करते हुये कहा की यह केस रेरेस्ट ऑफ रर है और इसके चलते आरोपी को फांसी की सजा होनी ही चाहिए। केस में पोकसो सहित अन्य कई धाराएँ भी जोड़ी गई है। आरोपी के खिलाफ 246 पन्नों की चार्जशीट दर्ज करने की कार्यवाही शुरू हुई थी। जिसमें डॉक्टरों, एफ़एसएल, आरोपी के घर मालिक और मित्र तथा अन्य साक्षियों की फिर से जांच की गई थी। 
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