सूरत : ज्वेलरी पर होलमार्किंग के लिए छूटछाट की समयावधि पूर्ण, अब ज्वेलरी पर होलमार्किंग यूनिक आईडी अनिवार्य

ज्वेलर्स को 3 माह की छूटछाट दी गई थी

आज 1 दिसंबर से ज्वेलरी पर होलमार्किंग यूनिक आईडी अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही 3 माह के लिए ज्वेलर्स को मिली छूटछाट और पुराने स्टॉक को होलमार्किंग करने का समय पूरा हो चुका है। सूरत के ज्वेलर्स द्वारा समय पर रजिस्ट्रेशन किए जाने से राहत की सांस ली है।
14 से 24 कैरेट में ज्वेलरी तैयार करने की दी गई मंजूरी के साथ-साथ उसे होलमार्किंग अनिवार्य करने का अगस्त में कानून बनाया गया था। हालांकि देशव्यापी विरोध के कारण ज्वेलर्स को 3 माह की छूटछाट दी गई थी। आज से होलमार्किंग अनिवार्य किया गया है। वहीं यूआईडी केवल होलमार्किंग सेंटर तक ही सीमित रहेगा। इसकी मंजूरी मिलने से ज्वेलर्स को राहत मिली है। 
इस संदर्भ में इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के गुजरात एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमेन नैनेष पच्चीगर ने बताया कि सूरत ही नहीं गुजरात से भी ज्यादातर ज्वेलर्स ने छूटछाट के समय मर्यादा में होलमार्किंग रजिस्ट्रेशन कर लिया है। साथ ही होलमार्किंग यूआईडी की जानकारी भी केवल होलमार्किंग सेंटर तक सीमित रहने के कारण इसका दुरूपयो रूकेगा।