सूरत : किशोरी से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल की कैद

सूरत : किशोरी से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल की कैद

आरोपी किशोरी को शादी का झांसा देकर भगा ले गया था

शहर के कतारगाम इलाके में रहने वाली कक्षा 10 की छात्रा को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने के बाद आरोपी ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। इस मामले में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को विविध दफा के तहत दस साल की कैद की सजा के साथ-साथ सात हजार का जुर्माना और जुर्माना नहीं भरने पर और कैद की सजा सुनाई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार साल 2013 में कतारगाम में रहने वाली किशोरी अपनी विधवा मां और भाई के साथ रहती थी। तब आरोपी शशी सुरेश वसावा उसे शादी का झांसा देकर भोर में भगा ले गया था। हालांकि इसके बाद शशी वसावा ने उसे रांदेर रोड पर बॉम्बे कॉलोनी में बंधक बनाकर रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती शशी के चुंगल से भागने के बाद फिर से उसे पकड़ कर लाया था। घटना के संदर्भ में युवती की मां ने पुलिस श्किायत करने पर आरोपी को पकड़ कर किशोरी को मुक्त कराया था।
इस मामले में सरकार तरफ से ए.पी.पी. किशोर रेवालिया ने दलील में कहा कि कक्षा 10 में पढऩे वाली छात्रा को जिस तरह लालच देकर अपहरण करके भगाकर ले जाया गया और उसके बाद गलत काम किया गया  यह सब पुलिस सबूतों के साथ मेच हुआ है। ऐसे में आरोपी को सख्त सजा होनी चाहिए। कोर्ट ने आरोपी को दस वर्ष की कैद के साथ किशोरी को भी एक लाख रूपये की सहायता घोषित की थी।
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