15 साल पुराने वाहनों का रि-रजिस्ट्रेशन करना हुआ महंगा , अब इतनी चुकानी पड़ेगी फीस

15 साल पुराने वाहनों का रि-रजिस्ट्रेशन करना हुआ महंगा , अब इतनी चुकानी पड़ेगी  फीस

देरी से रजिस्ट्रेशन पर रोजाना 50 रूपये वसूले जाएंगे

15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन करना महंगा हो गया है। अभी तक टू व्हीलर के लिए 300 और कार के 600 रूपये रजिस्ट्रेशन की फीस वसूली जाती थी।  हालांकि अब अप्रैल 2020 से 15 वर्ष पुरानी कार का फिर से रजिस्ट्रेशन करना हो तो 5 हजार रूपये रजिस्ट्रेशन फीस और टू व्हीलर के लिए 300 के बजाय 1 हजार रूपये आरटीओ फीस चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा नई आरसीबुक चाहिए तो 200 रूपये एक्स्ट्रा चुकाने पड़ेंगे।
केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट 1988 दफा 212 उप दफा 1 के मुताबिक वाहन रजिस्ट्रेशन और रि- रजिस्ट्रेशन को लेकर फीस वृद्धि को लेकर गेजेट जारी किया गया है। जिसमें टू व्हीलर से लेकर कार, टेम्पो, रिक्शा, ट्रक , टेक्टर सहित के 15 साल पुराने वाहनों के री रजिस्ट्रेशन के लिए फीस में वृद्धि को लेकर जानकारी दी गई। केंद्र सरकार के गेजेट के मुताबिक अभी तक 15 साल पुराने टू व्हीलर के रि-रजिस्ट्रेशन के लिए 300 रूपये, कार 600 रूपये, थ्री व्हीलर 600 रूपये, भारी वाहन 1 हजार रूपये फीस ली जाती थी। हालांकि अप्रेल 2022 स 15 साल पुराने टू व्हीलर के री-रजिस्ट्रेशन के लिए 1 हजार, कार 5 हजार, थ्री व्हीलर 2 हजार रूपये वसूले जाएंगे।
कई बार व्यक्ति पंद्रह साल के बाद रि- रजिस्ट्रेशन करना भूल जाता है और दो-चार माह से ज्यादा समय बीत जाता ह। लेकिन अब वाहन रजिस्ट्रेशन की तारीख पूरी हो तक तक फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो हर दिन का चार्ज 50 रूपये एक्स्ट्रा वसूला जाएगा। इतना ही नहीं रजिस्ट्रेशन की तारीख पूरी होने के बाद 30 दिन के बाद रजिस्ट्रेशन करने पर 1500 रूपये एक्स्ट्रा चार्ज चुकाना पड़ेगा। अगर 365 दिन बीत जाएगे तो 18,250 रूपये चुकाने पड़ेंगे।
Tags: