सूरत : हाईकोर्ट की फटकार के बाद सूरत डीईओ हरकत में, 3 छात्रों की एलसी को लेकर तत्काल कार्रवाई की

सूरत : हाईकोर्ट की फटकार के बाद सूरत डीईओ हरकत में, 3 छात्रों की एलसी को लेकर तत्काल कार्रवाई की

स्कूल द्वारा बिना मास प्रमोशन के छात्रों को एलसी दिये जाने का मामला

सूरत जिला शिक्षा अधिकारी की लापरवाही को गुजरात उच्च न्यायालय ने गंभीरता से लिया है और जिला शिक्षा अधिकारी को तत्काल कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया गया है। सूरत के एक अल्पसंख्यक स्कूल में तीन छात्रों को सामूहिक पदोन्नति के लाभ के बिना एलसी दिए गए। जिसमें अभिभावकों ने स्कूल, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय व कलेक्टर कार्यालय में अभ्यावेदन दिया। लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ और अंत में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।  
यह मामला बुधवार को  गुजरात उच्च न्यायालय में उठाया गया। अदालत ने जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय को एक नोटिस जारी किया और मौखिक रूप से उन्हें 1 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया। लेकिन अदालत के आदेश के तुरंत बाद जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आवेदक के छात्रों की समस्या का तत्काल समाधान किया। जिससे अब जिला शिक्षा विभाग आने वाले दिनों में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देगा।
आवेदक के 3 छात्र इकरा प्राइमरी स्कूल सूरत में पढ़ रहे थे। अभिभावकों ने दावा किया कि स्कूल प्रशासकों ने उनके छात्रों को बिना मास प्रमोशन दिए ही  लिविंग सर्टिफिकेट दे दिया, जो उचित नहीं था। उन्होंने इसे जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर से पेशकश किया था।  
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