देश में होनेवाले विदेश के जॉबवर्क पर अब 18 फीसदी जीएसटी नहीं वसूला जाएगा

देश में होनेवाले विदेश के जॉबवर्क पर अब 18 फीसदी जीएसटी नहीं वसूला जाएगा

जॉबवर्क के बाद उसका भुगतान सीधे डॉलर में होगा उसे ही लाभ मिलेगा

दक्षिण गुजरात में पिछले कुछ दिनों से विदेश में से आने वाले जॉबवर्क की संख्या में बढ़ोतरी हुई है,लेकिन इस पर वसूले जाने वाले 18 फीसदी जीएसटी के कारण समस्या पैदा हुई थी। जिससे इस समस्या का निवारण करने के लिए जीएसटी काउंसिल की बैठक में विदेश के काम के लिए किए जाने वाले जॉबवर्क के बाद भुगतान सीधे डॉलर में आएगा तो 18 फीसदी जीएसटी नहीं वसूलने का फैसला लिया।
भारत में हर साल 13.5 लाख करोड़ का विदेश से केवल जॉबवर्क  किया जाता है। क्योंकि विदेश में जॉबवर्क किया जाए तो वहां महंगा पड़ता है। इसलिए यह काम देश में भेजकर वहां से कम भाव में किया जाता है। 
ऐसे जॉबवर्क करने वालों की संख्या दक्षिण गुजरात में धीरे-धीरे बढ़ रही है। हालांकि गुजरात के अलावा अन्य राज्यों में तो बड़े पैमाने पर यह काम किया जाता है। इस तरह का जॉबवर्क करने वालों से 18 फीसदी जीएसटी वसूली जाती थी, लेकिन अब उनसे 18 फीसदी के बजाय एक भी फीसदी जीएसटी नहीं वसूलने का जीएसटी काउंसिल में फैसला लिया गया।
हालांकि इसमें जॉबवर्क किए जाने के बाद इसका भुगतान सीधे डॉलर में होगा तो ही इसका लाभ मिलेगा। कमिशन से अन्य को काम देंगे तो कमिशन से काम करने वाले से 18 फीसदी टैक्स वसूला जाएगा। सीए ने बताया कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में विदेश के काम के लिए आने वाले जॉबवर्क करने वालों से अब 18 फीसदी के बजाय एक भी फीसदी जीएसटी नहीं वसूलने का निर्णय लिया गया। इसके कारण अब उन्हें रिफंड हासिल करने में जो पहले सम्या आती थी, उससे छूटकारा मिलेगा।
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