गुजरात हाई कोर्ट ने सूरत एयरपोर्ट को लेकर सुनाया बड़ा फैसला

गुजरात हाई कोर्ट ने सूरत एयरपोर्ट को लेकर सुनाया बड़ा फैसला

हवाईअड्डे के आसपास निर्मित सभी बहुमंजिला इमारतों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश

गुजरात हाई कोर्ट ने सूरत एयरपोर्ट को लेकर एक अहम आदेश जारी किया है। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने सूरत हवाईअड्डे के आसपास निर्मित सभी बहुमंजिला इमारतों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है जो हवाई उड़ान को प्रभावित कर रहे हैं और नियमों के खिलाफ हैं।
आपको बता दें कि अदालत ने आगे 2 दिसंबर तक ऐसी इमारतों को ध्वस्त करने और उच्च न्यायालय को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
हाईकोर्ट ने आदेश में कहा, 'कलेक्टर अपनी जिम्मेदारी के तहत तोड़ने के कार्य को अंजाम देंगे।  वह इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए निगम की मदद ले सकते है। अदालत ने आगे कहा कि विमानों की आवाजाही को प्रभावित किये बिना और जनता की सुरक्षा से समझौता किए बिना सभी सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा, "हमने सभी दलीलें सुनीं और निष्कर्ष निकाला कि संबंधित प्राधिकरण एक-दूसरे का सहयोग किए बिना काम कर रहा है, जिसे किसी भी तरह से लागू नहीं किया जाएगा।" हम इंगित करते हैं कि सभी संबंधित अधिकारी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ और जनहित में पूर्ण सहयोग से काम करेंगे।'
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