
सूरत पुलिस कमिश्नर ने जाहीर की होटल और गेस्ट हाउस संचालको के लिए नई मार्गदर्शिका, रखनी होगी इन चीजों की जानकारी
By Loktej
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सूरत पुलिस द्वारा बताए सॉफ्टवेर में भरनी होगी यह सारी जानकारीयां अन्यथा होगी सजा
सूरत पुलिस कमिश्नर ने लोगों की सुरक्षा के लिए होटल और गेस्ट हाउस संचालको के लिए एक नई मार्गदर्शिका जाहीर की गई। कोरोना महामारी के दौरान कमिश्नर अजय तौमर द्वारा प्रवासियों को रहने की सुविधा देने वाले सभी गेस्ट हाउस, लौंज, होटलो और मोटलों को उनके यहाँ ठहरे सभी यात्रियों की ऑनलाइन एंट्री https://pathik.guru/ में करनी अनिवार्य है।
कमिश्नर ने बताया की सभी होटल में रिसेप्शन पर इंटरनेट कनेक्टिविटी वाला कम्प्युटर रख उसमें पथिक सॉफ्टवेर इंसटोल करना होगा। जिसके बाद होटल के रजिस्टर की एंट्री के साथ इस सॉफ्टवेर ही सभी यात्रियों की जानकारी भरनी रहेगी। इसके अलावा होटल और गेस्ट हाउस के अंदर और बाहर के हिस्सों को आसानी से कवर किए जा सके इस तरह के लोंग रेंज के कैमरा लगवाने के भी निर्देश दिये गए है। इन कैमरा से हुये रिकॉर्डिंग को कम से कम 3 महीने तक संग्रहित कर के रखना होगा और सभी कैमरे 24 घंटे चालू रहे इसका ध्यान रखना होगा। सॉफ्टवेर में आने वाले सभी यात्रियों के नाम, उनका पता और फोन नंबर की एंट्री करनी रहेगी। इसके अलावा यह नंबर सही है या नहीं उसे भी वेरिफ़ाई करना होगा।
यदि यात्री किसी वाहन से आता है तो यात्री किस तरह के वाहन से आया है और उसकी गाड़ी का नंबर भी दर्ज करना होगा। यदि यात्री होटल के फ्री वाईफ़ाई का इस्तेमाल करता है तो उसके माध्यम से वह कौन-कौन सी वैबसाइट का इस्तेमाल करता है और क्या-क्या डाउनलोड करता है, इस चीज की जानकारी भी होटल संचालको को रखनी होगी। 1 अगस्त तक सभी होटल, मोटल, गेस्ट हाउस संचालको को इस नियम का अमल करना होगा। नियम का भंग करने वाला शिक्षा के पात्र होगा।
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