शहर में मास्क न पहनने वाले 128 लोगों से पालिका ने दंड वसूला

शहर में मास्क न पहनने वाले 128 लोगों से पालिका ने दंड वसूला

शहर पुलिस प्रशासन का मास्क पहनाने के अ‌भियान के बावजुद कई लापरवाही लोग बिना मास्क के घर से निकल थे है जिन्हो पालिका की टीम दंडीत करती है।

 पुलिस द्वारा दंड नही मास्क पहनों अभियान अंतर्गत मास्क वितरण के बावजूद लापरवाही जारी
सूरत। शहर में रविवार को मास्क न पहननेवाले 128 लोगों से कोविड गाईडलाईन का उल्लंघन करने पर महानगरपालिका के स्वास्थ विभाग द्वारा दंड वसूला गया। शहर पुलिस ने बिना मास्क के घर से निकलनेवाले लोगो को रास्ते में रोककर उन्हे मास्क पहनने के लिए जागरूक करते हुए मास्क का वितरण करके दंड नही मास्क पहनो अभियान शुरू किया है फिर भी लोग लापरवाही दिखाते है। चार सप्ताह से लगातार कोरोना केसों में वृद्ध‌ि हो रही है प्रशासन द्वारा लोगों को कोविड गाईडलाईन का कड़ाई से पालन करने की अपील की जा रही है फिर भी लोग बिना मास्क लगाए घर से निकलकर लापरवाही बरतते हुए कोरोना संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं।  
कोरोना से रक्षण के लिए मास्क एक मात्र हथियार 
कोरोना महामारी के दौरान कोविड-19 वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सूरत महानगरपालिका द्वारा विभिन्न स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। शहरवासियों को पालिका आयुक्त द्वारा लोगों से आवश्यक रूप से मास्क लगाने, सामाजिक दुरी बनाने, भीड़भाड़वाली जगह से बचने तथा शादी, धार्मिक प्रसंगों में कोविड गाईडलाईन का कडाई से पालन करने की अपील की है। नो मास्क नो एन्ट्री का कड़ाई से पालन कराने के लिए प्रशासन कार्यवाही कर है। शहर में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा होने के बावजूद लोग कोविड गाईडलाईन और एसओपी का पालन करने में लापरवाही दिखा रहे है।
रविवार को भी बिना मास्क पहने लोगों को दंडित किया
रविवार को शहर के विभिन्न जोन में मास्क न पहनने वाले 128 लोगों से रविवार को 1,28,000 रुपये का दंड सूरत महानगरपालिका द्वारा वसूला गया। दंड वसूलने का मुख्य हेतु लोगों को कोरोना की गंभीर परिस्थिति के मद्देनजर कोरोना वायरस से लोग स्वयं बचे और अपने परिवार तथा शहर को भी कोरोना वायरस से सुरक्षित रखे। शहर में दिन प्रतिदिन बढ रहा कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए महानगरपालिका को साथ सहयोग दे। मास्क न पहनने पर महानगरापालिका 1000 रुपेय का दंड वसूलेगी और जरूरत पड़ने पर शिक्षात्मक कार्यवाही करते हुए एकेडेमिक एक्ट के तहत पुलिस शिकायत भी कर सकती है। 
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