गुजरात : अपना घर खरीदने का सपना देखने वालों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, जानिए पूरा मामला

गुजरात : अपना घर खरीदने का सपना देखने वालों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, जानिए पूरा मामला

जमीन खरीद मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि लोग जमीन की कीमत पर नहीं बल्कि निर्माण लागत पर ही जीएसटी लगाएंगे

हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो। ऐसे में गुजरात में अपने घर का सपना देखने वालों के लिए गुजरात हाईकोर्ट ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। जमीन खरीद मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि लोग जमीन की कीमत पर नहीं बल्कि निर्माण लागत पर ही जीएसटी लगाएंगे। बिल्डर्स जमीन खरीददारों से जमीन पर जीएसटी वसूल कर सरकार में जमा करते थे। लेकिन इस मामले में हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल होने के बाद फैसला आया।
आपको बता दें कि गुजरात उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता द्वारा इस मुद्दे पर चुनौती दी गई थी कि सरकार ने जमीन की कीमत 33 प्रतिशत कैसे तय किया। इस बारे में हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जीएसटी जमीन की कीमत पर नहीं बल्कि निर्माण की लागत पर लगाया जाएगा। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि निर्माण की कुल लागत पर लगने वाले जीएसटी में भूमि के मूल्य को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। मामले में याचिकाकर्ता ने कहा कि कानूनी प्रावधान के अनुसार जीएसटी विभाग कभी भी जमीन के खरीद मूल्य पर जीएसटी नहीं लगा सकता है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की अर्जी पर फैसला सुनाते हुए कहा कि 33 फीसदी जमीन के मूल्य को देखते हुए सरकार द्वारा जीएसटी से छूट देना अनुचित है। करदाता के पास जमीन की कीमत का विकल्प होता है यानी किसी भी जमीन को कुल राशि का 33 फीसदी नहीं माना जा सकता है। जहां जमीन की कीमत अलग से दिखाई जाती है, वहां सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर ही जीएसटी लगाया जा सकता है।
गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से यह गलतफहमी बनी हुई है कि जमीन की बिक्री पर जीएसटी लागू है या नहीं। जिससे घर खरीदने का सपना देखने वालों के लिए घर खरीदना मुश्किल हो गया। जीएसटी के डर से बिल्डरों ने जमीन खरीदने वाले से 12 फीसदी और 5 फीसदी जीएसटी भी वसूल कर सरकार के पास जमा करा दिया। केंद्र सरकार ने सर्कुलर जारी कर कहा था कि जब बिल्डर अपनी स्कीम बेचेगा तो जमीन की कीमत 33 फीसदी और बाकी रकम यानी 66 फीसदी पर जीएसटी लगेगा।
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