गुजरात : सरकार हेलमेट के नियम का कड़ाई से पालन कराए, अदालत की नसीहत

नियम के पालन के दौरान कुछ लोगों के साथ तकरार के लिए भी तैयार रहे सरकार

टू-व्हीलर वाहनों पर हेलमेट पहनने के नियम पर गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया। कोर्ट ने सरकार से सवाल किया है कि लोग बाइक पर बिना हेलमेट के घूम रहे है, क्या हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं रह गया क्या? आगे कोर्ट ने सरकार को हेलमेट पहनने के नियम को कड़ाई से पालन करने और लोगों के साथ तकरार होने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार रहने को कहा।
जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस ए जे शास्त्री की पीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि रास्ते पर अधिकांश बाइक और स्कूटी वाले बिना हेलमेट के ही वाहन चलाते नजर आ रहे है। सरकार लोगों की सुरक्षा को लेकर लापरवाही नहीं बरत सकती। साथ ही पीठ ने आगे कहा कि अगर नियम के पालन के दौरान कुछ लोगों के साथ तकरार हो तो पुलिस और प्रशासन को इसके लिए भी तैयार होना चाहिए। इस लर सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि अब से इन नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।