गुजरात : पता है कोरोना काल में पुलिस ने मास्क का जुर्माना कितना वसूला है?, पूरे 250 करोड़!

कोरोना के कारण लगाए गये लॉकडाउन के बीच पुलिस ने मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की थी

कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण लोगों की रोजी-रोटी छिनने के साथ साथ अन्य कामकाज बंद होने से लोग आर्थिक रूप से भरी संकट से गुजरा रहे थे। ऐसी विकट स्थिति के बीच पुलिस ने मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की। पुलिस ने कोरोना के लॉकडाउन के दौरान मास्क न पहनने वालों से जुर्माने के रूप में 250 करोड़ रुपये जमा किये।
आपको बता दें कि पूरे गुजरात से कुल 36.26 लाख लोगों पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगाया गया। ऐसे समय में जब गुजरात में कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, लोगों को मास्क पहनने की सख्त हिदायत दी गई थी। पुलिस ने उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की। गृह विभाग ने विधानसभा में कहा कि पिछले दो वर्षों में मास्क नहीं पहनने वालों पर महामारी अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकांश अहमदाबादियों ने जुर्माना अदा किया। अहमदाबाद में कुल 7,73,938 लाख लोगों को सजा दी गई। उन पर 59,85,74,650 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
सूरतीलाला पर 29.47 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। वडोदरा में मास्क न पहनने पर 2,67,424 लोगों पर 21.01 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने 52,907 लोगों को मास्क नहीं पहनने के आरोप में गिरफ्तार किया, लेकिन उन्होंने मौके पर ही जुर्माना नहीं भरा ताकि उनके खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया जा सके।
बनासकांठा में 1.44 लाख, सूरत में 3.75 लाख, जामनगर में 1.05 लाख, मेहसाणा में 1.46 लाख, वडोदरा में 2.67 लाख और जूनागढ़ में 1.08 लाख को मास्क न पहनने पर दंडित किया गया। कोरोना काल में खराब आर्थिक स्थिति के बावजूद सरकारी खजाने में मास्क के नाम पर 250 करोड़ रुपये के जुर्माना वसूला।
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