गुजरात में पेपरलीक करने वाले आरोपियों के खिलाफ लगेगी आतंकवादविरोधी धारा

गुजरात में पेपरलीक करने वाले आरोपियों के खिलाफ लगेगी आतंकवादविरोधी धारा

गुजरात में गौण सेवा पसंदगी मंडल द्वारा रविवार को ली हुई हेड कलार्क की परीक्षा का पेपर लीक होने की बात सरकार द्वारा भी स्वीकार कर ली गई है। इस मामले में गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी ने बताया की पेपर लीक केस में जुड़े हुये 11 लोगों के खिलाफ फिलहाल प्रांतिज में केस दर्ज करवाया गया है। इस पेपर लीक में जीतने भी लोग जुड़े हुये होगे उन सभी के खिलाफ गूज़सीटॉक कानून के तहत केस दर्ज किए जाएँगे। सरकार की और से बयान देते हुये हर्ष संघवी ने बताया कि केस में जो कोई भी शामिल होगा उन सभी के खिलाफ जांच होगी। फिर चाहे वह सरकार में हो या परीक्षा लेने वाली ही कोई ब्यक्ति हो। 
अब्ब तक फिलहाल पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है और कुल 11 लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूत भी अर्ज कर लिए है। अब तक देश में कभी भी पेपर लीक केस में आरोपियों के खिलाफ जो कदम ना उठाएँ गए होंगे वह सभी कदम इस बार उठाएँ जाएँगे। हर्ष संघवी ने बताया कि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष तौर पर कि जा रही है। इसमें कोई भी शामिल हो सबके सामने जांच चालू है। बता दे कि सभी आरोपियों के खिलाफ फिलहाल 406, 409, 420 और 120-बी धारा लगाई गई है। 
बता दे कि गुजरात सरकार द्वारा 1 दिसंबर 2019 से ही यह कानून लागू किया गया है। इसके अनुसार संगठित गुनाह करने और अन्य आतंकी कृत्य करने वाले आरोपियों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून के तहत माना जाता है।  हालांकि इसके पहले पुलिस कमिश्नर और डीजीपी कि पर्मिशन लेनी पड़ती है और इसके बाद एसीपी या डीवाईएसपी कक्षा के अधिकारी इस बारे में जांच करते है। इस धारा के अनुसार गुनहगार पाँच साल से लेकर आजीवन कैद भी हो सकती है।
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