
गुजरात : जारी हुई कोरोना की नई गाइडलाइन, जानें क्या हुये बदलाव
By Loktej
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शादियों में बुलाये जा सकेगे 150 अतिथि
गुजरात में कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। 10 जुलाई से 20 जुलाई के लिए जारी की गई गाइडलाइंस की कुछ प्रमुख सूचनाएँ निम्न अनुसार है।
- राज्य के आठ महानगरों में रात्रि कर्फ़्यू जारी रहेगा।
- शादी में 150 व्यक्तियों को आने की अनुमति रहेगी।
- स्कूल-कॉलेज तथा अन्य संस्थाओं की प्रबेश परीक्षा तथा स्पर्धात्मक भर्ती परीक्षाओं को कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार आयोजित की जा सकेगी।
- कक्षा 9 से पोस्ट ग्रेज्युएट क्लास की तथा सभी तरह की स्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए होने वाले कोचिंग-ट्यूशन अपनी क्षमता के 50 प्रतिशत छात्रों के साथ शुरू किए जा सकेगे।
- जिन शहरों में रात्रि कर्फ़्यू का जारी है, उन शहरों में रात के 9 बजे तक सभी तरह की दुकानें खुली रखी जा सकेगी।
- किसी भी तरह की वाणिज्यिक संस्था से जुड़े सभी कर्मचारी तथा मालिकों को 31 जुलाई के पहले वैक्सीन का पहला डोज़ ले लेना होगा।
- रैस्टौरेंट रात के 9 बजे तक अधिकतम 60 प्रतिशत की क्षमता के साथ खोले जा सकेगे।
- होम डिलिवरी की सुविधा रात के 12 बजे तक रहेगी।
- अंतिमक्रिया/ दफनविधि के लिए 40 व्यक्तियों की अनुमति मिलेगी।
- सभी तरह के राजकीय, धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में तथा धार्मिक स्थलों में अधिकतम 200 लोगों की अनुमति रहेगी।
- सभी लाइब्रेरी 60 प्रतिशत क्षमता के साथ चल सकेगी।
- पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट महत्तम 75% क्षमता के साथ चालू होगे।
- स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम बिना दर्शकों को खुल सकेगे। खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ, ग्राउंड स्टाफ द्वारा वैक्सीन का पहला डोज़ लेना अनिवार्य रहेगा।
- सिनेमा, थियेटर, ऑडिटोरियम, एसेम्बली हॉल महत्तम 60 प्रतिशत क्षमता के साथ चालू होंगे।
- शैक्षणिक संस्था, वॉटर पार्क तथा स्विमिंग पुल बंद रहेगे।
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