गुजरातः राज्य सरकार का निर्णय, होटल, रेस्टोरेंट, रिसॉर्ट और वाटर पार्क को एक वर्ष के लिए प्रॉपर्टी टैक्स से मुक्ति

गुजरातः राज्य सरकार का निर्णय, होटल, रेस्टोरेंट, रिसॉर्ट और वाटर पार्क को एक वर्ष के लिए प्रॉपर्टी टैक्स से मुक्ति

बिजली बिल के फिक्स चार्ज से भी मिलेगी मुक्ति, बिजली की वास्तविक खपत जितना ही भरना होगा बिल

मुख्यमंत्री  विजय रूपाणी ने राज्य में स्थित होटल, रिसोर्ट्स, रेस्टोरेंट और वाटर पार्क को एक वर्ष के लिए संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) और बिजली बिल के फिक्स चार्ज से मुक्ति देने का निर्णय किया है। निर्णय के अनुसार 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए होटल, रेस्टोरेंट, रिसोर्ट और वाटर पार्क को प्रॉपर्टी टैक्स भरने से मुक्ति दी गई है। 
इसके अलावा, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कोर कमेटी की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि होटल, रिसोर्ट, रेस्टोरेंट और वाटर पार्क को बिजली बिल के फिक्स चार्ज से मुक्ति प्रदान की जाएगी और बिजली की वास्तविक खपत के जितना ही बिल का भुगतान करना होगा। 
कोरोना संक्रमण के इस दौर की विकट स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने होटल, रिसोर्ट, रेस्टोरेंट और वाटर पार्क को इस निर्णय के जरिए बड़ी आर्थिक राहत दी है।  
कोरो कमेटी की इस बैठक में उप मुख्यमंत्री  नितिनभाई पटेल, शिक्षा मंत्री  भूपेन्द्रसिंह चूड़ास्मा, ऊर्जा मंत्री  सौरभभाई पटेल, गृह राज्य मंत्री प्रदीपसिंह जाडेजा, मुख्य सचिव अनिल मुकीम, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव  के. कैलाशनाथन, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव  एम.के. दास सहित कई वरिष्ठ सचिव मौजूद थे
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