जानें किन शैक्षणिक संस्थाओं को नहीं लेनी पड़ेगी फायर एनओसी, मुख्यमंत्री ने लिए फायर एनओसी को लेकर कई बड़े निर्णय

जानें किन शैक्षणिक संस्थाओं को नहीं लेनी पड़ेगी फायर एनओसी, मुख्यमंत्री ने लिए फायर एनओसी को लेकर कई बड़े निर्णय

शाला संचालक मंडल ने स्वीकार किया निर्णय, हुआ एक और फायर रिजियन का इजाफा

अहमदाबाद सहित पूरे राज्य में बीयू की अनुमति के बिना उपयोग की जाने वाली इकाइयों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी गई है। पिछले कुछ दिनों से विभिन्न शहरों के संपदा विभाग बिना बीयू वाली इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी द्वारा एक नया निर्णय लिया गया है। नए निर्णय के अनुसार 9 मीटर से कम ऊंचाई और बिना बेसमेंट वाले भवनों में संचालित शिक्षण संस्थानों को अब फायर एनओसी नहीं लेनी होगी। लेकिन ऐसे शिक्षण संस्थानों को निर्धारित नियमों के अनुसार अग्नि-सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर स्वप्रमाणित-सेल्फ अटेस्टेड फ़ाउयर एनओसी प्राप्त कर उसकी जानकारी शिक्षण विभाग के अधिकारी को देनी होगी।  

राज्य सरकार के फायर एनओसी के इस निर्णय को राज्य शाला संचालक मंडल ने काफी खुशी से स्वीकार किया है। शाला संचालक मंडल के प्रमुख ने बताया कि वह राज्य सरकार के इस निर्णय से काफी खुश है और वह सभी नियमों का खास ध्यान रखा जाएगा। फिलहाल जिन स्कूलों को बीयू पर्मिशन ना मिलने के कारण सील कर दिया गया है, उन्हें तीन महीनों का समय दिया जाएगा। जिस दौरान वह सभी प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। राज्य में कई बार ऐसा सामने आया है कि फायर एनओसी की सभी जरूरत पूर्ण होने के बावजूद भी बीयू पर्मिशन ना होने के कारण फायर एनओसी नहीं दिया जाता। बीयू नहीं मिलने के अन्य भी कई कारण होते है। इस बार एमेन राज्य सरकार द्वारा अग्नि शमन सेवाओं को भी निर्देश दिये है की यदि फायर एनओसी की सभी पात्रता है तो एनओसी देने के लिए लिए बीयू पर्मिशन की जरूरत नहीं रहेगी। 
मुख्यमंत्री की बैठक में ऐसा भी निर्णय लिया गया की नगरनिगम के इलाको में फायर एनओसी देने का अधिकार अग्निशमन नियामक के स्थान पर संबंधित नगर निगम के फायर ओफिसरों को दिया जाएगा। इस निर्णय के फलस्वरूप अब फायर एनओसी तेजी से मिल सकेगे। इस सबके अलावा मुख्यमंत्री ने एक और फायर रिजियन को भी बढ़ाने का निर्णय किया है। जिसके अंदर काम करने वाले सभी ओफिसरोन को आईएएस कक्षा के सीनियर ओफिसर के नीचे काम करना होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्णय लिया की शहरी विकास सत्ता मंडल के इलाकों में समाविष्ट इलाको में महानगर पालिका के चीफ फायर ऑफिसर द्वारा फायर एनओसी देने का काम किया जाएगा। 
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