सूरत : बाल श्रम रोकथाम को लेकर फोस्टा कार्यालय में जागरूकता बैठक आयोजित

श्रम विभाग ने व्यापारियों को कानून की जानकारी देकर बाल श्रम के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाने का किया आह्वान

सूरत : बाल श्रम रोकथाम को लेकर फोस्टा कार्यालय में जागरूकता बैठक आयोजित

सूरत। बाल श्रम उन्मूलन और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कानून के प्रभावी पालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गुरुवार को फेडरेशन ऑफ सूरत ट्रेड एंड टेक्सटाइल एसोसिएशन (फोस्टा) के कार्यालय में जागरूकता बैठक आयोजित की गई। बैठक का आयोजन गुजरात सरकार के श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा किया गया।

बैठक में श्रम विभाग के अधिकारियों ने उपस्थित व्यापारियों को बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसी भी बच्चे से श्रम कराना कानूनन दंडनीय अपराध है और इसके लिए संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

अधिकारियों ने व्यापारियों से अपील की कि वे अपने प्रतिष्ठानों पर किसी भी परिस्थिति में बाल श्रमिकों को रोजगार न दें। साथ ही, यदि कहीं बाल श्रम की जानकारी मिले तो तत्काल इसकी सूचना संबंधित विभाग को दें, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

बैठक के दौरान अधिकारियों ने कहा कि बच्चों का स्थान कार्यस्थल नहीं, बल्कि विद्यालय है। समाज के प्रत्येक व्यापारी और उद्योगपति की जिम्मेदारी है कि वह बाल श्रम रोकथाम के अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाए और बच्चों के सुरक्षित एवं उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में सहयोग करे।

फोस्टा के पदाधिकारियों ने श्रम विभाग की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि संगठन अपने सभी सदस्य व्यापारियों के बीच बाल श्रम निषेध संबंधी जागरूकता को और मजबूत करेगा तथा कानून के पालन में प्रशासन को हरसंभव सहयोग प्रदान करेगा।

बैठक में नायब श्रम आयुक्त एच.एस. गामित सहित श्रम विभाग के अधिकारी, फोस्टा के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कपड़ा व्यापारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान बाल श्रम मुक्त समाज के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।