सूरत : बिना हॉलमार्क सोने के आभूषण बेचने पर बीआईएस की कार्रवाई, दो ज्वैलर्स से 230 ग्राम आभूषण जब्त

भारतीय मानक ब्यूरो की छापेमारी में श्री माधव ज्वैलर्स और सिद्धनाथ ज्वैलर्स के यहां मिले बिना बीआईएस हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण

सूरत : बिना हॉलमार्क सोने के आभूषण बेचने पर बीआईएस की कार्रवाई, दो ज्वैलर्स से 230 ग्राम आभूषण जब्त

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के अधिकारियों ने सूरत में बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो ज्वैलरी शॉप पर छापेमारी की। 18 जून 2026 को की गई इस कार्रवाई में लगभग 230 ग्राम बिना बीआईएस हॉलमार्क लगे सोने के आभूषण बरामद कर जब्त किए गए।

बीआईएस अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई में उधना क्षेत्र स्थित श्री माधव ज्वैलर्स और सिद्धनाथ ज्वैलर्स की जांच की गई। छापेमारी के दौरान श्री माधव ज्वैलर्स के पास से करीब 200 ग्राम तथा सिद्धनाथ ज्वैलर्स के पास से करीब 30 ग्राम बिना बीआईएस हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण पाए गए। भारत सरकार द्वारा जारी स्वर्ण आभूषण और स्वर्ण शिल्पकृतियों की हॉलमार्किंग आदेश, 6 सितंबर 2023 के अनुसार स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्किंग अनिवार्य है। गुजरात के 27 जिलों में हॉलमार्किंग व्यवस्था लागू है, जिसमें सूरत भी शामिल है। इसके तहत कोई भी निर्माता या व्यापारी बिना हॉलमार्क वाले स्वर्ण आभूषणों का विक्रय या भंडारण नहीं कर सकता।

बीआईएस के अनुसार बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषणों की बिक्री भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में एक वर्ष तक का कारावास अथवा न्यूनतम 1 लाख रुपये का आर्थिक दंड या दोनों का प्रावधान है। अधिकारियों ने बताया कि आम जनता को गुणवत्तापूर्ण और शुद्ध सोने के आभूषण उपलब्ध कराने तथा धोखाधड़ी से बचाने के उद्देश्य से समय-समय पर इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। बिना हॉलमार्क वाले आभूषणों की बिक्री उपभोक्ताओं के हितों को प्रभावित कर सकती है।

बीआईएस ने नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति को बीआईएस प्रमाण चिन्ह के दुरुपयोग या अनिवार्य प्रमाणन वाले उत्पादों के संबंध में कोई जानकारी मिलती है तो वह भारतीय मानक ब्यूरो, सूरत शाखा कार्यालय को इसकी सूचना दे सकता है। शिकायत को ईमेल के माध्यम से भी भेजा जा सकता है। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

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