सूरत : फोस्टा कार्यकारिणी चुनाव 2026-29 की अधिसूचना जारी, 41 डायरेक्टर पदों के लिए होगा चुनाव
20 जून को मतदान, नामांकन प्रक्रिया 4 जून से शुरू; 1663 मतदाताओं के लिए चुनाव समिति ने जारी किए विस्तृत नियम और आचार संहिता
सूरत। फेडरेशन ऑफ सूरत ट्रेड एंड टेक्सटाइल एसोसिएशन (फोस्टा) की कार्यकारिणी के वर्ष 2026-29 के चुनावों को लेकर चुनाव अधिकारी अशोक जैन, बृजमोहन अग्रवाल एवं सचिन अग्रवाल ने चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिसूचना केवल प्रतिनिधि सदस्यों के लिए लागू होगी।
फोस्टा की नई कार्यकारिणी के लिए कुल 41 डायरेक्टरों का चुनाव किया जाएगा। चुनाव समिति की बैठक के बाद नामांकन, जांच, नाम वापसी एवं मतदान कार्यक्रम की घोषणा की गई।
चुनाव कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्र 4 जून से 6 जून 2026 तक फोस्टा कार्यालय, मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट, रिंग रोड से दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक प्राप्त किए जा सकेंगे।
नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून 2026 निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की जांच 8 जून को होगी तथा पात्र उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 9 जून 2026 रखी गई है।
अंतिम उम्मीदवारों की सूची 9 जून की शाम को प्रकाशित की जाएगी। यदि आवश्यकता हुई तो मतदान 20 जून 2026, शनिवार को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट परिसर में आयोजित किया जाएगा। मतदान समाप्त होने के बाद उसी दिन शाम 6 बजे से मतगणना शुरू होगी तथा परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।
चुनाव समिति के अनुसार केवल वे प्रतिनिधि सदस्य एवं फोस्टा सदस्य ही मतदान और चुनाव लड़ने के पात्र होंगे, जिन्हें 30 अप्रैल 2026 तक मान्यता प्राप्त मार्केट एसोसिएशनों द्वारा नामित किया गया है। उम्मीदवार का रंगीन कपड़े के व्यापार से जुड़ा होना अनिवार्य होगा।
प्रत्येक मार्केट से प्लेटिनम, डायमंड और गोल्ड श्रेणी में केवल एक-एक उम्मीदवार चुनाव लड़ सकेगा। उम्मीदवारों को संबंधित मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष का लिखित समर्थन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
नामांकन पत्र का शुल्क 11,000 रुपये तथा उस पर लागू जीएसटी निर्धारित किया गया है। नामांकन वापस लेने की स्थिति में 5,000 रुपये तथा जीएसटी की राशि वापस की जाएगी। नामांकन जमा करते समय उम्मीदवार को स्वयं उपस्थित रहना होगा तथा दो पासपोर्ट साइज फोटो और वैध पहचान पत्र की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
चुनाव समिति ने चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाए रखने के लिए विस्तृत नियम और आचार संहिता भी जारी की है। चुनाव प्रचार के दौरान जाति, धर्म, व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप, अभद्र भाषा, धनबल अथवा बाहुबल के प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा। किसी भी प्रकार का विज्ञापन समाचार पत्रों अथवा टीवी चैनलों में प्रकाशित या प्रसारित करना भी असंवैधानिक माना जाएगा।
चुनाव समिति के अनुसार प्लेटिनियम क्षेणी में 302, डायमंड श्रेणी में 222, गोल्ड क्षेणी में 937 और मार्केट क्षेणी में 202 सहित कुल 1663 मतदाता दर्ज हुए है। मतदान के दौरान प्रत्येक मतदाता को सरकार द्वारा मान्य फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
प्रत्येक मतदाता को अपनी केटेगरी में (प्लेटिनम में 21, डायमंड 13, गोल्ड में 07) उम्मीदवारों को मत देना होगा तथा निर्धारित संख्या से कम या अधिक मत देने पर मतपत्र अमान्य माना जाएगा।
चुनाव समिति ने स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान समिति का निर्णय अंतिम एवं सभी सदस्यों के लिए बाध्यकारी होगा। चुनाव को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यकतानुसार पर्यवेक्षक एवं चुनाव सहायकों की नियुक्ति भी की जाएगी।
