राजकोट : एलपीजी-पीएनजी पर नई गाइडलाइन लागू, एक ही गैस कनेक्शन रखने की अनुमति
PNG उपभोक्ताओं को LPG कनेक्शन सरेंडर करने के निर्देश, प्रशासन सख्त
राज्य सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के तहत अब उपभोक्ता LPG (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) और PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) में से केवल एक ही गैस कनेक्शन रख सकेंगे। दोनों कनेक्शन एक साथ रखने पर रोक लगा दी गई है।
इस संबंध में राजकोट जिला कलेक्टर डॉ. ओम प्रकाश की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें GSPC (गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन) और घरेलू गैस वितरण कंपनियों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में जिला सप्लाई ऑफिसर अजय झापड़ा ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार द्वारा जारी “लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन) अमेंडमेंट ऑर्डर, 2026” को राज्य में लागू कर दिया गया है।
नई व्यवस्था के अनुसार PNG कनेक्शन धारकों के लिए नए LPG कनेक्शन पर रोक लगा दी गई है। साथ ही, जिन उपभोक्ताओं के पास पहले से दोनों कनेक्शन हैं, उन्हें LPG कनेक्शन वापस करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे उपभोक्ता सरकारी तेल कंपनियों या उनके वितरकों से LPG रिफिल भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे।
जिला प्रशासन द्वारा गैस की उपलब्धता और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। LPG की गैर-ज़रूरी जमाखोरी और ब्लैकमार्केटिंग रोकने हेतु जिला सप्लाई विभाग लगातार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के संपर्क में है, ताकि आवश्यक मात्रा समय पर उपलब्ध कराई जा सके।
अब तक जिले में होटल, रेस्टोरेंट और हाईवे ढाबों पर की गई औचक जांच में करीब 150 घरेलू LPG सिलेंडर जब्त किए गए हैं। नियमों के पालन की निगरानी के लिए प्रत्येक गैस एजेंसी और गोदाम पर एक राजस्व कर्मचारी और एक पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की गई है। जिला कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की है कि वे नई गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें और किसी भी प्रकार की अनियमितता से बचें, ताकि सभी उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति सुचारू रूप से मिल सके।
