सूरत : नई टेक्सटाइल पॉलिसी-2024 का भव्य स्वागत, महानगरों में नॉन-पॉल्यूटिंग यूनिट्स को मिली हरी झंडी
फोस्टा कार्यालय में जुटी व्यापारिक संगठनों की भीड़; कैपिटल और ब्याज सब्सिडी से छोटे उद्योगों को मिलेगी संजीवनी
सूरत। गुजरात सरकार द्वारा टेक्सटाइल उद्योग के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए लागू की गई नई टेक्सटाइल पॉलिसी-2024 में किए गए हालिया संशोधनों का सूरत के कपड़ा व्यापारियों और विभिन्न संगठनों ने हर्षपूर्वक स्वागत किया है।
इस संबंध में फेडरेशन ऑफ सूरत टेक्सटाइल ट्रेडर्स एसोसिएशन (फोस्टा) के कार्यालय में आज शाम 4 बजे एक बैठक का आयोजन किया गया।
फोस्टा के सचिव श्री गिरीश मित्तल ने बताया कि महानगर क्षेत्रों में नॉन-पॉल्यूटिंग यूनिटों को अनुमति देने का गुजरात सरकार का निर्णय ऐतिहासिक है। इस फैसले से छोटे और मध्यम आकार की यूनिटों को सरकार की विभिन्न सहायता योजनाओं का लाभ मिलेगा और राज्य के टेक्सटाइल उद्योग को नई दिशा एवं गति प्राप्त होगी।
बैठक में उपस्थित SETJA के अध्यक्ष श्री मनीषभाई कुकडिया ने सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि महानगरों में कार्यरत यूनिटों को अब कानूनी मान्यता मिलने से यूनिट संचालकों को कई व्यावहारिक लाभ होंगे।
इससे यूनिट संचालन में आने वाली अड़चनें दूर होंगी तथा कैपिटल सब्सिडी, ऋण पर ब्याज सब्सिडी और पावर टैरिफ सब्सिडी जैसी प्रोत्साहन योजनाओं का सीधा लाभ उद्योग को मिलेगा।
उल्लेखनीय है कि टेक्सटाइल पॉलिसी-2024 में किए गए संशोधनों के तहत अब महानगर क्षेत्रों में भी नॉन-पॉल्यूटिंग यूनिटों को अनुमति दी जाएगी, जिससे वे सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न इंसेंटिव का लाभ उठा सकेंगी।
इसके साथ ही महिलाओं द्वारा संचालित स्व-सहायता समूहों एवं सिंगल ग्रुप को भी सभी प्रकार की इंसेंटिव सहायता योजनाओं में शामिल किया गया है।
व्यापारियों ने आशा व्यक्त की कि ये संशोधन गुजरात के टेक्सटाइल एवं गारमेंट उद्योग के लिए विकास के नए द्वार खोलेंगे और राज्य को टेक्सटाइल सेक्टर में और अधिक सशक्त बनाएंगे।
