सूरत : सूरत में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के खिलाफ सख्त कार्रवाई

टोबैको कंट्रोल एक्ट के तहत विभिन्न जोनों में 153 लोगों पर कार्रवाई, रु. 30,600 का जुर्माना वसूला गया

सूरत : सूरत में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के खिलाफ सख्त कार्रवाई

सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हेल्थ ऑफिसर एवं टोबैको कंट्रोल सेल के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में टोबैको कंट्रोल एक्ट–2003 के सेक्शन 4 और सेक्शन 6 (ए एवं बी) के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंध तथा नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचने और शैक्षणिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू बिक्री पर सख्ती से कार्रवाई की गई।

इस अभियान के तहत 3 अक्टूबर 2025 को शहर के सभी जोनों में प्रभावी रूप से चेकिंग अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान रांदेर जोन में 18, सेंट्रल जोन में 19, कतारगाम जोन में 20, वराछा-ए जोन में 18, वराछा-बी जोन में 17, उधना-ए जोन में 22, उधना-बी जोन में 44, अठवा जोन में 16 तथा लिंबायत जोन में 13 लोगों के खिलाफ नियम उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए।

साथ ही, सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर कुल 26 और 18 मामलों में भी कार्रवाई की गई। संपूर्ण अभियान के दौरान वराछा-बी जोन सहित विभिन्न क्षेत्रों में कुल 153 लोगों से नियम उल्लंघन के लिए  रु.30,600 का जुर्माना यानी प्रशासनिक शुल्क वसूला गया।

नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए तंबाकू नियंत्रण कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि शहर को धूम्रपान मुक्त और स्वस्थ बनाया जा सके।

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