सूरत : सुरभि डेयरी से नकली पनीर जब्त, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, शहरभर की डेयरियों में मचा हड़कंप
अडाजण और पुनागाम स्थित प्रतिष्ठानों से पनीर-घी के नमूने लैब में भेजे गए, मक्खनभोग पर भी स्वच्छता उल्लंघन का नोटिस जारी
सूरत। शहर में अशुद्ध और नकली खाद्य पदार्थों के खिलाफ सूरत नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग सख्त कार्रवाई के मूड में आ गया है। पुलिस विभाग की सूचना के बाद अडाजण स्थित प्रसिद्ध सुरभि डेयरी पर छापेमारी की गई, जहाँ से प्रतिदिन लगभग 100 किलो से अधिक नकली पनीर बनाए जाने का खुलासा हुआ।
इस कार्रवाई के बाद नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग भी सक्रिय हुआ और अडाजण हनी पार्क रोड स्थित सुरभि डेयरी एवं पुनागाम क्षेत्र में स्थित एक अन्य सुरभि डेयरी का निरीक्षण किया गया। इस दौरान दोनों प्रतिष्ठानों से पनीर और घी के कुल चार नमूने लेकर उन्हें जांच के लिए सूरत नगर निगम की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला में भेजा गया।
निरीक्षण के दौरान लगभग 17 किलो पनीर और 4 किलो घी बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत क्रमशः ₹7,820 और ₹2,800 बताई गई है। अब प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि अशुद्ध खाद्य पदार्थ बेचने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे। इस कार्रवाई से शहर की अन्य डेयरियों और खाद्य विक्रेताओं में भी हड़कंप मच गया है।
एल.पी. सवाणी रोड पर मक्खनभोग का निरीक्षण
इसी क्रम में, स्वास्थ्य विभाग की एक अन्य टीम ने एल.पी. सवाणी रोड स्थित प्रसिद्ध मक्खनभोग मिठाई प्रतिष्ठान का स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खाद्य भंडारण क्षेत्र अस्वच्छ पाया गया और वहाँ ग्रीस चैंबर न होने के कारण कचरा सीधे ड्रेनेज लाइन में डाले जाने की बात सामने आई।
हालाँकि, दुकान के पास खाद्य लाइसेंस, सुरक्षा उपकरण और कर्मचारियों के मेडिकल सर्टिफिकेट मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान 4 किलो सिंगल-यूज़ प्लास्टिक जब्त किया गया। टीम ने पाया कि भोजन स्थल पर नहीं बनाया जाता बल्कि रोजाना एक अलग गोदाम से सप्लाई किया जाता है।
स्वास्थ्य विभाग ने स्वच्छता मानकों के उल्लंघन पर मक्खनभोग को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि जब तक मानक पूरे नहीं किए जाते, दुकान को बंद रखा जाएगा।
शहर में खाद्य सुरक्षा पर जोर देते हुए, सूरत महानगरपालिका ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध या नकली खाद्य उत्पाद की सूचना तुरंत स्वास्थ्य विभाग को दें।
