नई जीएसटी दरों का लाभ आगे पहुंचाने के लिए सक्रिय पहुंच, व्यापार सहयोग की जरूरत: सीबीआईसी प्रमुख

नई जीएसटी दरों का लाभ आगे पहुंचाने के लिए सक्रिय पहुंच, व्यापार सहयोग की जरूरत: सीबीआईसी प्रमुख

नई दिल्ली, 09 सितंबर (वेब वार्ता)। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के प्रमुख संजय कुमार अग्रवाल ने व्यापार और उद्योग से जीएसटी सुधारों का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए कर अधिकारियों की सक्रिय पहुंच की जरूरत पर जोर दिया है।

नई जीएसटी दरों के तहत करीब 375 वस्तुओं पर कर घटाया गया है और ये दरें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी।

उन्होंने कहा कि अधिक जागरूकता न केवल भ्रम को कम करेगी, बल्कि व्यवसायों, विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और एमएसएमई को बिना किसी बाधा के सुधारों से पूरा लाभ उठाने में सक्षम बनाएगी।

कर अधिकारियों को लिखे अपने साप्ताहिक न्यूज लेटर में अग्रवाल ने कहा कि आम आदमी की जरूरत वाली वस्तुओं पर कम कर से घरेलू खर्च घटेगा, जबकि किसानों, कारीगरों और निर्माताओं के लिए किफायती कच्चे माल से उत्पादन, रोजगार और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि ये सुधार केवल दरों में कटौती के बारे में नहीं हैं, बल्कि ये एक अधिक न्यायसंगत और नागरिक-केंद्रित कर ढांचे की दिशा में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करते हैं।

अग्रवाल ने पत्र में लिखा, ”इन सुधारों के प्रभावी होने के साथ, व्यापार और उद्योग के लिए इन्हें आगे बढ़ाने में मदद करना समय की मांग है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि करदाता संशोधित कर दरों और अनुपालन सरलीकरण को स्पष्ट रूप से समझें, एक सक्रिय संपर्क और प्रभावी बातचीत महत्वपूर्ण होगी।”