सूरत : नई सिविल में 'महिला कर्मयोगी दिवस' पर यौन उत्पीड़न कानून पर संगोष्ठी आयोजित
नारी वंदना उत्सव-2025: 200 से अधिक महिला कर्मयोगियों ने लिया भाग, पॉश अधिनियम 2013 की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई
नारी वंदना उत्सव-2025 के अंतर्गत नवी सिविल अस्पताल, सूरत में 'महिला कर्मयोगी दिवस' बड़े उत्साह से मनाया गया। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 पर एक कानूनी संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें 200 से अधिक महिला कर्मयोगियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनी संरक्षण के प्रति जागरूक बनाना था।
संगोष्ठी में प्रमुख वक्ता के रूप में डॉ. धारित्री परमार, अधीक्षक, नवी सिविल अस्पताल, जिन्होंने घर और कार्यस्थल दोनों पर सक्रिय महिलाओं को तनावमुक्त जीवन जीने और कानूनी अधिकारों का सजग उपयोग करने का आह्वान किया।
अधिवक्ता डॉ. हेतल रमानी ने POSH अधिनियम 2013 की धाराओं की विस्तृत व्याख्या करते हुए बताया कि किस प्रकार महिलाएं कार्यस्थल पर उत्पीड़न की स्थिति में आंतरिक शिकायत समिति (ICC) या अन्य वैधानिक माध्यमों से न्याय प्राप्त कर सकती हैं।
इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास कार्यालय की दहेज निवारण एवं संरक्षण अधिकारी के.वी. लकुम, जिला मिशन समन्वयक श्रीमती स्मिता पटेल, नई सिविल की सीएमओ डॉ. भरतभाई, नर्सिंग स्टाफ, अस्पताल के अधिकारी/कर्मचारी, डीएचईडब्ल्यू और ओएससी टीम के सदस्य भी बड़ी संख्या में उपस्थित
रहे। कार्यक्रम ने महिलाओं में कानूनी जागरूकता को बढ़ावा दिया और उन्हें स्वस्थ, सुरक्षित व आत्मनिर्भर कार्य वातावरण के प्रति जागरूक किया।