सूरत में चेक बाउंस के मामलों के सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए विशेष मध्यस्थता पीठ शुरू

राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत से पहले जिला और तालुका अदालतों में पक्षकारों को विवाद निपटाने का अवसर

सूरत में चेक बाउंस के मामलों के सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए विशेष मध्यस्थता पीठ शुरू

गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद के मार्गदर्शन में गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 13 सितंबर 2025 को सूरत जिले में राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस पहल के तहत, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सूरत द्वारा सूरत जिला न्यायालय और सभी तालुका न्यायालयों में विशेष सुलह (मध्यस्थता) पीठों की स्थापना की जा रही है, जो 4 अगस्त, सोमवार से कार्य करना शुरू करेंगी।

इस विशेष पहल का उद्देश्य चेक बाउंस से जुड़े कम राशि के मामलों का सौहार्दपूर्ण और शीघ्र निपटारा करना है। इनमें वित्त कंपनियों द्वारा दायर मामले और निजी पक्षों के बीच के विवाद शामिल हैं। सुलह पीठ में दोनों पक्ष—वित्त कंपनियों के अधिकारी और संबंधित पक्षकार सीधे उपस्थित होकर पारस्परिक सहमति से अपने मामलों का समाधान कर सकते हैं।

यह पहल मुख्य जिला न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरत के अध्यक्ष राहुल ए. त्रिवेदी के नेतृत्व में तथा सूरत जिला बार एसोसिएशन एवं सिटी बार एसोसिएशन के सहयोग से की जा रही है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डी.आर. जोशी ने बताया कि इस संबंध में पक्षकारों को नोटिस भेजे जा चुके हैं। उन्होंने अपील की कि अधिक से अधिक लोग इस अवसर का लाभ उठाएं और मुकदमेबाजी की लंबी प्रक्रिया से बचकर समझौते के माध्यम से अपने विवादों का स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान करें।

उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से निपटाए गए मामलों में न अदालती शुल्क लगता है, न ही जुर्माना, और पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने में भी मदद मिलती है। यह पहल विशेष रूप से उन मामलों के लिए अत्यंत उपयोगी है जो लंबे समय से विचाराधीन हैं या जिनमें समाधान की संभावनाएं बातचीत के माध्यम से मौजूद हैं।

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