वडोदरा के 30 स्थान खतरनाक घोषित, स्नान और भीड़ पर प्रतिबंध 

24 अगस्त 2025 तक लागू रहेगा पुलिस आयुक्त का आदेश, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

वडोदरा के 30 स्थान खतरनाक घोषित, स्नान और भीड़ पर प्रतिबंध 

पुलिस आयुक्त नरसिंह कोमार ने वडोदरा आयुक्तालय क्षेत्र में हाल के वर्षों में हुई दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए शहर व ग्रामीण क्षेत्र के कुल 30 स्थानों को खतरनाक क्षेत्र घोषित किया है। इन स्थानों पर स्नान करना या भीड़ इकट्ठा करना अब प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह आदेश आगामी 24 अगस्त 2025 तक प्रभावी रहेगा।

पुलिस की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, इन क्षेत्रों में जलाशयों, नहरों, झीलों और नदियों के आसपास पूर्व में दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे में जनहित में यह निर्णय लिया गया है कि यहां किसी भी प्रकार की सार्वजनिक गतिविधियों, विशेषकर स्नान, डुबकी और अनावश्यक भीड़ पर सख्त रोक हो।

खतरनाक घोषित स्थानों में हरनी क्षेत्र के मोटनाथ झील, हरनी झील, हरनी गांव की झील, खोडियार नगर झील, दर्जीपुरा गांव झील, कोटली-सामा नर्मदा नहर तथा अटलादरा क्षेत्र के अटलदरा गांव, वारसिया धोबी झील, रावपुरा-सामा क्षेत्र के सूरसागर, फतेगंज छानी नहर, सामा झील, गोत्री झील, वासना झील, सरसिया झील के अलावा छानी क्षेत्र के छानी झील, आधा तलावड़ी, दशरथ झील, मलाई झील, पद्माला झील, नाथा झील, मिनी नदी, लक्ष्मीपुरा क्षेत्र के श्मशान के पास स्थित झील सहित अंकोडिया नहर, गोत्री-सेवासी नहर, मुजमुदा विश्वामित्री नदी, तंदलजा गांव झील, महीसागर नदी (कोटना एवं अनागढ़ गांव), फजलपुर महिसागर माता मंदिर का समावेश है। 

पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इन क्षेत्रों में न जाएं और अपने व अपने परिजनों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। सुरक्षा निर्देशों का पालन करके ही दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है।

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