सूरत : गुजरात की नई कपड़ा नीति: उद्योगपतियों के लिए सुनहरा अवसर
उद्योगपतियों को मिलेगी 57% तक की सब्सिडी, जानिए कैसे
सूरत: दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने शुक्रवार को 'गुजरात की नई कपड़ा नीति 2024' पर एक जागरूकता सत्र सेमिनार हॉल-ए, सरसाना, सूरत में आयोजित किया गया था। जिसमें प्रतिभा ग्रुप के चेयरमैन प्रमोद चौधरी, प्रसिद्ध उद्योगपति, चैंबर के पूर्व अध्यक्ष एवं चैंबर के टेक्सटाइल टास्क फोर्स के चेयरमैन आशीष गुजराती, फोगवा के अध्यक्ष अशोक जीरावाला, फोस्टा के अध्यक्ष कैलास हकीम और चार्टर्ड अकाउंटेंट राजीव कपासियावाला ने कपड़ा नीति और उद्योगपतियों को मिलने वाली सब्सिडी की समीक्षा की और उद्योग को होने वाले लाभ के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
चेम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष निखिल मद्रासी ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने कहा कि गुजरात की नई कपड़ा नीति की घोषणा 15 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई पटेल ने की थी। राज्य की नई कपड़ा नीति का लंबे समय से बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था और इस नीति के लिए चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे थे। चैंबर ने मांग की कि राज्य की नई कपड़ा नीति में अग्रिम पूंजीगत सब्सिडी दी जानी चाहिए, खासकर कपड़ा पर टफ सब्सिडी बंद कर दी गई है। चैंबर की मांग के अनुरूप 10 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक अग्रिम पूंजी अनुदान की घोषणा की गई। इसी के साथ में ब्याज सब्सिडी की भी घोषणा की गई।
प्रमोद चौधरी ने कहा कि कपड़ा उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में प्रसंस्करण सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये इकाइयां अंतरराष्ट्रीय मानक यार्न का निर्माण करती हैं और कपड़ा भी बना सकती हैं। सूरत में गारमेंटिंग की स्थिति बेहतर हो रही है, जिसे मजबूत करने की जरूरत है। एमएमएफ के सूरत उद्योग को उसी तरह विकसित किया जाना चाहिए जैसे भारत में कपड़ा समूहों में कपास को विकसित किया गया है। फिलहाल स्थानीय खपत मजबूत होने से उद्योग चल रहा है, लेकिन विदेशी मुद्रा के लिए निर्यात बढ़ाना होगा।
उन्होंने कपड़ा उद्योग को गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, स्थिरता, नवीनतम तकनीक, तकनीकी टीम और निर्यात उन्मुख कपड़ा निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। जब स्पोर्ट्स वियर कपड़ा उद्योग का एक बड़ा उद्योग है, तो इसके लिए कपड़ा बनाने की आवश्यकता है। तकनीकी वस्त्रों में कपड़ा बनाने के कई अवसर हैं। उन्होंने आगे कहा कि गुजरात की नई कपड़ा नीति से पूरे कपड़ा उद्योग को बहुत फायदा होने वाला है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में आने वाली कपड़ा इकाइयों को भी इस नीति में शामिल किया जाना चाहिए। इसके लिए चैंबर ऑफ कॉमर्स और अन्य संगठनों को एक साथ मिलकर प्रतिनिधित्व करना चाहिए।
आशीष गुजराती ने बताया कि पॉलिसी में अधिकतम प्रोत्साहन श्रेणी-01 के अंतर्गत आने वाले उद्योगपतियों को दिया जाता है, जिसमें 10 करोड़ रुपये के निवेश पर 6.19 करोड़ रुपये की सब्सिडी मिलती है। श्रेणी-01 में उद्योगपतियों द्वारा किये गये निवेश पर 57.66 प्रतिशत का रिटर्न (सब्सिडी) मिलेगा। 0.5 करोड़ रुपये के निवेश पर बुनाई, रंगाई और प्रसंस्करण, कढ़ाई, एमएमएफ कताई, फाइबर, कपास मुद्रण आदि इकाइयाँ में 5 करोड के निवेश पर 1.81 करोड़ की सब्सिडी मिलती है।
उन्होंने आगे कहा कि गुजरात की नई कपड़ा नीति में उद्योगपतियों को 30 फीसदी से लेकर 57 फीसदी तक सब्सिडी मिलेगी। गुजरात सरकार यह सारा रिटर्न निवेशकों को पांच साल की अवधि में देगी, जबकि अन्य राज्यों में उद्योगपतियों को यह दस साल में मिलेगा, ताकि सूरत के उद्योगपतियों को दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत न पड़े। राज्य सरकार का अगले पांच साल में टेक्सटाइल में 30 हजार करोड़ के निवेश का लक्ष्य है, लेकिन सूरत को यह लक्ष्य अगले 3 साल में ही हासिल कर लेना चाहिए। इस नीति से गारमेंट्स, टेक्निकल टेक्सटाइल्स और युवा उद्यमियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा।
अशोक जिरावाला ने कहा कि गुजरात की नई कपड़ा नीति में नई बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी, यूटिलिटीज, डाइस, फाउंडेशन सहित फैक्ट्री स्थापना को सब्सिडी में शामिल किया गया है। दस साल तक चलने वाली आयातित कपड़ा मशीनरी पर सब्सिडी मिलेगी। पूंजीगत सब्सिडी और ब्याज सब्सिडी मिलेगी। इस नीति का लाभ छोटे उद्यमों से लेकर मध्यम और बड़े उद्यमों को भी मिलेगा।
कैलास हकीम ने कहा कि सूरत में यार्न से लेकर गारमेंटिंग तक कपड़ा की पूरी मूल्य श्रृंखला है, लेकिन जब सूरत में कोई समग्र इकाई नहीं होती है, तो उद्योगपतियों को समग्र इकाइयां स्थापित करने का प्रयास करना पड़ता है। व्यापारियों को भी विकास की जरूरत है और उन्हें फैशन उद्योग का ज्ञान भी हासिल करना चाहिए। निर्यातोन्मुखी कपड़ा बनाने के लिए प्रोसेसर को मजबूत करना होगा। उद्यमियों को निर्यात के लिए नवीनतम तकनीक, कपड़ा और गारमेंट के बारे में जानना आवश्यक है। इस नीति में व्यापारियों को भी मजबूत किया जाना चाहिए। सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी को एक सुविधा के रूप में उपयोग करने की नीति होनी चाहिए लेकिन उद्योगपतियों और व्यापारियों को कभी भी सब्सिडी के आधार पर व्यापार नहीं करना चाहिए।
सीए राजीव कपासियावाला ने कहा, भारत में एमएमएफ का 50% उत्पादन गुजरात करता है, जिसमें सूरत की हिस्सेदारी 85 से 90% है। पिछले 15 से 20 वर्षों में दावों की 8 से 90% फाइलें सूरत से ही हैं। गुजरात की नई कपड़ा नीति में निवेश में वृद्धि, कपड़ा मूल्य श्रृंखला, परिधान, तकनीकी कपड़ा, एमएसएमई, पीएम मित्र पार्क, महिला रोजगार में वृद्धि पर जोर दिया गया है। नई कपड़ा नीति 01 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2029 तक लागू रहेगी। पुरानी नीति जो 31 दिसंबर को बंद हुई उसे 30 सितंबर 2024 तक विस्तारित किया गया है। पुरानी पॉलिसी के तहत कवर किए गए लोगों के लिए कोई ब्लैक आउट अवधि नहीं है।
उन्होंने आगे कहा कि यह तय है कि कारोबारियों ने जो भी निवेश किया है, उसका फायदा उन्हें पुरानी या नई पॉलिसी में मिलेगा। इस नीति से एमएसएमई, छोटे और बड़े उद्यमों सभी को लाभ होगा। कपड़ा उद्योग को बिजली खपत पर एक रुपये की बिजली सब्सिडी मिलेगी। हालाँकि, चैंबर ऑफ कॉमर्स शहरी क्षेत्रों की इकाइयों को नीति से बाहर करने के संबंध में जल्द से जल्द गुजरात सरकार को एक प्रतिनिधित्व देगा।
चेम्बर के मंत्री नीरव मांडलेवाला ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। कार्यक्रम का संचालन चैम्बर के कोषाध्यक्ष मृणाल शुक्ला ने किया तथा उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया। अंत में वक्ताओं द्वारा उपस्थित लोगों के सभी प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दिया गया और फिर कार्यक्रम संपन्न हुआ।