सूरत : रघुकुल मार्केट समाधान कमेटी की नियमित मीटिंग में छाया रहा ट्रांसपोर्ट का मुद्दा
व्यापारियों ने रखी अपनी समस्या, समिति ने समाधान का दिया आश्वासन
अनुबंध कानून के अनुसार व्यापारी ट्रांसपोर्टर के खिलाफ अनुबंध के उल्लंघन का कर सकता है दावा : एडवोकेट सचिन घुगे
रघुकुल मार्केट समाधान समिति की साप्ताहिक मीटिंग रघुकुल मार्केट के बोर्ड रूम में सम्पन्न हुई। जिसमें पार्टियों के आवेदन आये तथा पिछले आवेदनों का निपटारा भी किया गया। कुछ व्यापारियों ने ट्रांसपोर्ट के सम्बंध में शिकायतें की, जिसके बारे में उपस्थित एडवोकेट पैनल ने उन्हें मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने उपस्थित व्यापारियों को बताया कि ट्रांसपोर्टर अपनी सुविधा के लिए अपने बिल में लिखता है कि माल या माल के लिए उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जैसा कि सभी जानते है कि जब कोई व्यापारी किसी माल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट को देता है और ट्रांसपोर्ट उसकी रिसीप्ट या बिल्टी देता है तो इसका मतलब है कि व्यापारी और ट्रांसपोर्ट के बीच अनुबंध हो गया है।
इसलिए, अनुबंध के कानून के अनुसार, व्यापारी ट्रांसपोर्टर के खिलाफ अनुबंध के उल्लंघन का दावा कर सकता है। ट्रांसपोर्टर के खिलाफ विश्वासघात और धोखाधड़ी की आपराधिक शिकायत भी दर्ज की जा सकती है और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी वाणिज्यिक परिवहन को उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के तहत उपभोक्ता फोरम में भी मामला दायर किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि अतीत में कई दावे दायर किए गए हैं और कई व्यापारियों को उपभोक्ता फोरम से लाभ हुआ है। ये जानकारी एडवोकेट सचिन घुगे के पैनल के एडवोकेट राकेश मौर्या ने दी। इसके साथ ही रघुकुल समाधान कमिटी द्वारा आई शिकायत को सुना गया, इसके साथ ही व्यापारी को कहा भी गया की इंश्योरेंस कराकर ही माल भेजें और समस्या रहेगी तो अन्य विषय में बात की जायेगी। क्योंकि व्यापारी और ट्रांसपोर्ट एक दूसरे के पूरक हैं। पहले भी इंश्योरेंस के मुद्दे में आढ़तिया कपड़ा एसोसिएशन सूरत और अन्य संगठनों ने व्यापारी भाईयों से अपील की हुई हैं कि इंश्योरेंस करवा कर ही माल को ट्रांसपोर्ट में भेजें। इस बारे में जल्द ही कमेटी द्वारा व्यापारी हित में अन्य एसोसिएशन के साथ भी मीटिंग की जाएगी।
इंश्योरेंस करवा कर ही माल को ट्रांसपोर्ट में भेजें व्यापारी
मीटिंग में व्यापारिक समस्याओं के निराकरण के अलावा ट्रांसपोर्ट में आ रही समस्याओं जो वर्षों से व्यापारी वर्ग को परेशान कर रही है। हाल में ट्रांसपोर्ट संचालकों ने फरमान जारी कर कह रहे हैं कि 65 किलो वजन से अधिक के पार्सल नहीं लिए जाएंगे। इस पर विशेष रूप से चर्चा हुई। इस मीटिंग में राजीव ओमर, एडवोकेट सचिन घुगे और अन्य कई एडवोकेट उपस्थित रहे।