सूरत : बीएमयू द्वारा तीन नए आपराधिक कानूनों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

छात्रों ने 1 जुलाई से लागु तीन नए आपराधिक कानून के बारे में विशेषज्ञों से जानकारी प्राप्त की

सूरत : बीएमयू द्वारा तीन नए आपराधिक कानूनों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

भगवान महावीर यूनिवर्सिटी (बीएमयू),  महावीर कॉलेज ऑफ लीगल एजुकेशन, अलथान पुलिस स्टेशन भरथाना, सूरत में आज 5 जुलाई 2024 को सुबह 10 बजे से "2023 में तीन नए आपराधिक कानून: भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023, भारतीय न्यायिक संहिता 2023" पर जागरूकता पैदा करने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया।

सेमिनार में विधि विभाग की प्रभारी प्राचार्य सपना पाठक, विधि विभाग की एचओडी. शिल्पी जोशी और सूरत कोर्ट के वकील अभिजीत शेठिया ने बतौर वक्ता उपस्थित होकर 1 जुलाई 2024 से लागू हुए इन नए कानूनों के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एसीपी जे.आर. देसाई, सूरत कोर्ट के वकील अभिजीत शेठिया, एन.एच. ब्रह्मभट्ट, महिला पीएसआई जी.वी. चौधरी (अलथान पुलिस स्टेशन), बी.बी. पटेल (अलथान पुलिस स्टेशन) और डॉ. विजय मतवाल (रजिस्ट्रार, भगवान महावीर विश्वविद्यालय) सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

इस जागरूकता कार्यक्रम में भगवान महावीर विश्वविद्यालय के विधि विभाग के शिक्षक और विभिन्न विभागों के छात्रों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। छात्रों ने इस सेमिनार के माध्यम से 1 जुलाई 2024 से लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों के महत्वपूर्ण प्रावधानों और इन कानूनों के आम नागरिकों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जानकारी प्राप्त की।

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