सूरत : पुलिस आयुक्त द्वारा शहर के 33 झीलों, नहरों, नदियों और समुद्री तटों पर नहाने पर प्रतिबंध

भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग झील, नहर या समुद्र में नहाते थे, लेकिन अब नहीं

सूरत : पुलिस आयुक्त द्वारा शहर के 33 झीलों, नहरों, नदियों और समुद्री तटों पर नहाने पर प्रतिबंध

भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग आसपास की झील, नहर या समुद्र में नहाना पसंद करते थे। लेकिन अब वे ऐसा नहीं कर सकेंगे। सूरत शहर के पुलिस आयुक्त ने एक अधिसूचना जारी कर शहर की 33 झीलों, नहरों, नदियों और समुद्री तटों पर स्नान करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

नहाने पर प्रतिबंध क्यों?

यह निर्णय गर्मी के मौसम में नदियों, नहरों, झीलों और समुद्रों में डूबने और लोगों की मौत की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए लिया गया है। मई महीने में ही नवसारी के दांडी समुद्र में नहाते समय चार लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद 15 मई को राजपीपला के पास पोइचा में नर्मदा नदी में नहाते समय सूरत के एक परिवार के 7 सदस्य डूब गए थे।

कहां-कहां लागू है प्रतिबंध?

यह प्रतिबंध 7 जून 2024 से 31 जुलाई 2024 तक प्रभावी रहेगा। प्रतिबंधित स्थानों में शामिल हैं:

  • श्री राम नगर झील गु.हा. बोर्ड, सचिन
  • पारडी बस स्टैंड के पीछे की झील
  • साउथ जोन ऑफिस के पीछे की झील
  • खरवासा गांव की झील
  • बोनंद गांव की झील
  • वक्ताना गांव की झील
  • पोपड़ा गांव की झील
  • लाजपोर गांव में मिंढोला नदी
  • पूना में रंग अवधूत सोसायटी के पास से गुजरने वाली नहर
  • पुना गांव की झील
  • अमरोली-उत्रान में काकरापार बांध दाहिनी तट नहर
  • इच्छापुर गांव झील
  • भटलाई गांव झील
  • जूना कवास गांव झील
  • भाटपोर ​​गांव झील
  • कुंकनी नहर से गोला गारानाला वरियाव तक नहर का हिस्सा
  • डिंडोली गांव छठ झील
  • कराडवा गांव झील
  • सनीया ग्राम झील
  • देलाडवा ग्राम झील
  • डिंडोली की मधुरम सर्कल नहर
  • सलाबतपुरा की गोपी झील
  • हजीरा की मोरा झील
  • दांडी रोड से गोगा चौक और गौरवपथ तक रांदेर की नहर
  • बॉटनिकल गार्डन झील
  • सरथाणा की शायोना प्लाजा से अमर चौक नहर
  • पसोदरा ग्राम झील
  • डुमस का समुद्री तट
  • डुमस के कादी पलिया की झील
  • डुमस के भीमपोर गांव की झील
  • डुमस के अभावा गांव की झील
  • डुमस के गवियार गांव की झील
  • हजीरा के सुवाली बीच का समुद्री तट
  • सरथाणा से डुमस यानी तापी नदी तक बहने वाली तापी के दोनों किनारे

उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई

अधिसूचना का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस की अपील

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे इस प्रतिबंध का पालन करें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें।

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