बांग्लादेश में भ्रष्टाचार पर बड़ा कानूनी फैसला, हॉलमार्क के प्रबंध निदेशक और उनकी पत्नी को उम्रकैद की सजा

ढाका के विशेष न्यायाधीश कोर्ट-1 के जज मोहम्मद अबुल काशेम ने फैसले की घोषणा की

बांग्लादेश में भ्रष्टाचार पर बड़ा कानूनी फैसला, हॉलमार्क के प्रबंध निदेशक और उनकी पत्नी को उम्रकैद की सजा

ढाका, 19 मार्च (हि.स.)। बांग्लादेश में मंगलवार को भ्रष्टाचार पर अहम कानूनी फैसला आया है। ढाका की एक अदालत ने सोनाली बैंक के लगभग 4,000 करोड़ रुपये के ऋण भ्रष्टाचार से संबंधित 11 मामलों में से एक में हॉलमार्क के प्रबंध निदेशक तनवीर महमूद और उनकी पत्नी जैस्मीन इस्लाम (कंपनी अध्यक्ष) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ढाका के विशेष न्यायाधीश कोर्ट-1 के जज मोहम्मद अबुल काशेम ने फैसले की घोषणा की।

इन मामलों में जेल में बंद आरोपितों में तनवीर और उनकी पत्नी के अलावा हॉलमार्क के महाप्रबंधक तुषार अहमद, सोनाली बैंक के प्रधान कार्यालय के पूर्व जीएम मीर मोहिदुर रहमान, उप महाप्रबंधक (डीजीएम) मोहम्मद सफीउद्दीन अहमद, उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी) मैनुल हक, एजीएम मोहम्मद कमरुल हुसैन खान और नक्शी निट के मोहम्मद अब्दुल मालेक शामिल हैं।

इसके अलावा फरार आरोपितों में पैरागॉन ग्रुप के एमडी सैफुल इस्लाम राजा, सोनाली बैंक के हेड ऑफिस जीएम नानी गोपाल नाथ, हेड ऑफिस के पूर्व प्रबंध निदेशक हुमायूं कबीर, सहायक उप महाप्रबंधक एमडी सैफुल हसन, कार्यकारी अधिकारी अब्दुल मतीन, मैक्स स्पिनिंग मिल्स के मालिक मीर जकारिया, टी ऐंड ब्रदर्स के तसलीम हसन और सोनाली बैंक धानमंडी शाखा के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी मेहरुन्नेसा मैरी हैं।

इसके अलावा सावर के हेमायतपुर के तेतुलझोरा संघ परिषद के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद जमाल उद्दीन सरकार जमानत पर हैं। 28 जनवरी को दलीलों के बाद अदालत ने 28 फरवरी के लिए फैसला निर्धारित किया था। इस केस में इन पर आरोप है कि अस्तित्वहीन मैक्स स्पिनिंग मिल्स के नाम पर लगभग 526 करोड़ टका का ऋण लेकर 10.5 करोड़ टका का गबन किया गया।