करदाता 15 मार्च तक अग्रिम कर की चौथी किस्त का करें भुगतान: आयकर विभाग

यह किस्त अग्रिम रूप से उनकी कर देनदारियों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है

करदाता 15 मार्च तक अग्रिम कर की चौथी किस्त का करें भुगतान: आयकर विभाग

नई दिल्ली, 13 मार्च (हि.स.)। आयकर विभाग ने आयकरदाताओं से आकलन वर्ष 2024-25 और 31 मार्च को समाप्त हो रहे वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अग्रिम कर की चौथी किस्त का भुगतान 15 मार्च तक करने की अपील की है।

आयकर विभाग ने बुधवार को एक्स पोस्ट में कहा कि आकलन वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अग्रिम कर की चौथी किस्त का भुगतान 15 मार्च, 2024 तक करना जरूरी है। यह किस्त अग्रिम रूप से उनकी कर देनदारियों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। आयकर विभाग ने करदाताओं से अपील में कहा है कि करदाता कृपया ध्यान दें! अग्रिम कर की आखिरी किस्त के भुगतान की अंतिम तारीख नज़दीक है! 15 मार्च तक अग्रिम कर की चौथी किस्त का भुगतान करना न भूलें।

उल्लेखनीय है कि अगर कोई व्यक्ति 15 मार्च 2024 तक 31 मार्च को खत्म हो रहे वित्त वर्ष 2023-24 और आकलन वर्ष 2024-25 के लिए अग्रिम कर का भुगतान नहीं करता है, तो उसे टैक्स अमाउंट पर इंटरेस्ट देना होगा। दरअसल ऐसा उन करदाताओं पर लागू होता है, जिनकी टैक्स देनदारी टीडीएस और टीसीएस घटाने के बाद 10 हजार रुपये या इससे ज्यादा है, उनके एडवांस टैक्स चुकाना जरूरी है।

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